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UP Fatehpur News: फतेहपुर की शिक्षिका ने विशेष सचिव को कटघरे में खड़ा किया, हाईकोर्ट ने सुनाई सजा

Fatehpur News In Hindi

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) की रहने वाली एक शिक्षिका (Teacher) ने समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में तलब कर लिया. कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए सजा सुनाई साथ ही कोर्ट समाप्ति तक हिसासत में रखने का आदेश दिया.

UP Fatehpur News: फतेहपुर की शिक्षिका ने विशेष सचिव को कटघरे में खड़ा किया, हाईकोर्ट ने सुनाई सजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की शिक्षिका की याचिका में सुनवाई करते हुए विशेष सचिव समाज कल्याण को सजा सुनाई (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में डॉ.भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन की शिक्षिका सुमन देवी ने समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को वेतन विसंगतियों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में तलब कर लिया.

बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने याचिका में सुनवाई करते हुए रजनीश चंद्रा को अवमानना का दोषी माना और कोर्ट समाप्ति तक हिसासत में रखने साथ ही 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया. 

समाज कल्याण द्वारा संचालित है बी आर अंबेडकर स्कूल 

फतेहपुर (Fatehpur) का डॉ.भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित होता है. बताया जा रहा है कि स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत सुमन देवी ने अप्रैल 2022 को अवकाश प्राप्त किया.

जानकारी के मुताबिक बीच सत्र में सेवानिवृत होने के चलते शिक्षिका ने नियमानुसार सत्र लाभ देने के लिए आवेदन किया. समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के मना करने पर सुमन देवी ने हाइकोर्ट (Allahabad High Court) का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट जाने की बात से विभाग में हड़कप मच गया और आनन-फानन में शिक्षिका को 21 जनवरी 2023 को ज्वाइन करा दिया. 

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विभाग ने रोक दिया 10 माह का वेतन 

डॉ.भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन की शिक्षिका सुमन देवी को विद्यालय में ज्वाइन करने के बाद अप्रैल 2022 से 21 जनवरी 2023 तक का वेतन देने से मना कर दिया. विभाग का कहना था कि इस दौरान सुमन देवी ने कोई शिक्षण कार्य नहीं किया. विभाग के मना करने पर अध्यापिका ने कोर्ट में याचिक दाखिल की. 

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हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया 2 हजार का जुर्माना 

सुमन देवी की याचिका एक्सेप्ट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सुनवाई करते हुए 1 अप्रैल 2022 से 21 जनवरी 2023 तक के वेतन भुगतान करने का आदेश दिया.

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बताया जा रहा है कि विभाग ने जब कोर्ट की बात नहीं मानी तो अवमानना के तहत विशेष सचिव समाज कल्याण रजनीश चंद्रा को तलब कर लिया और कोर्ट समाप्ति तक हिसासत में रखने को कहा साथ ही 2 हजार का अर्थदंड देने को कहा गया.

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