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UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर के रहने वाले उमर गौतम और 15 को आज होगी सजा ! NIA एटीएस कोर्ट ने दोषी करार दिया

UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर के रहने वाले उमर गौतम और 15 को आज होगी सजा ! NIA एटीएस कोर्ट ने दोषी करार दिया
यूपी के फतेहपुर के रहने वाले मौलाना उमर गौतम सहित 16 को आज एनआईए ATS कोर्ट सुनाएगी सजा: Image Credit Original Source

Umar Gautam News Today

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) के रहने वाले मौलाना उमर गौतम (Umar Gautam) सहित 16 लोगों को अवैध धर्मांतरण (Illegal Conversion Case) के मामले में एनआईए ATS कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आज सजा सुनाएगी.

UP Fatehpur News: यूपी के लखनऊ एनआईए ATS कोर्ट ने मंगलवार को अवैध धर्मांतरण (Illegal Conversion Case) के मामले में मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट आज यानी कि बुधवार को सभी को सजा सुनाएगी

आपको बता दें कि NIA एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, 5 के तहत सभी को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी इदरीस कुरैशी को High Court से स्टे मिल गया है.

अवैध धर्मान्तरण के खेल में ये थे शामिल 

लखनऊ की एनआईए ATS कोर्ट ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम, कौशर आलम, भुप्रिय बन्दो उर्फ अर्सलान मुस्तफा, डॉ फराज बाबुल्लाह शाह, मुफ्ती काजी जहॉगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, मो. सलीम, कुणाल अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव जगताप व सरफराज अली जाफरी शामिल हैं.

क्या है इन धाराओं में सजा का प्राविधान? 

बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के इस केस में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. एनआईए ATS कोर्ट ने जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आज का दिन मुकर्रर किया है.

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मीडिया वेबसाइट के मुताबिक इस मामले में कुल 17 लोग थे जिनमें से इदरीस कुरैशी को स्टे मिल गया है इसलिए कलीम सिद्दीक़ी, फतेहपुर के उमर गौतम और उनके 14 साथियों को सजा सुनाई जाएगी.

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जानिए कौन है उमर गौतम जो 1984 में बना था मौलाना?

यूपी के फतेहपुर ज़िले के पंथुआ मजरे रमवा गाँव का मूलरूप रहने वाला मौलाना उमर गौतम (Umar Gautam) एक क्षत्रिय परिवार में जन्मा ठाकुर श्याम प्रताप सिंह है जिसने साल 1984 में अपना धर्म परिवर्तन किया था.

Read More: Accident In Fatehpur: फतेहपुर में बारातियों से भरी बस डंपर से टकराकर पलटी, बड़ी संख्या में घायल

जानकारों की माने तो उसके पैतृक ज़मीन का क़रीब 12 बीघे हिस्सा श्याम प्रताप सिंह के नाम से दर्ज है. 20 जून 2021 को उमर गौतम को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था. बताया जा रहा है कि उमर ने कई अन्य लोगों के साथ एक संगठन बना कर बड़ी संख्या में अवैध धर्मांतरण का काम करता था जिसके रडार में दिव्यांग और गरीब छात्र थे.

उनमें से जो मूक-बधिर होते उनको प्राथमिकता देता जिससे वो किसी को कुछ बता ना सके. आरोप ये भी हैं कि उमर और इसके संगठन के लोगों को पाकिस्तान से भी फंडिग होती थी.

श्याम प्रताप सिंह उर्फ मौलाना उमर गौतम का फतेहपुर से रिश्ता कभी नहीं टूटा इसकी गतिविधियां जिले में लगातार संचालित थीं और इसने जिले में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन भी कराएं. उमर के पकड़े जाने के बाद एटीएस लगातार जिले में डेरा डाले रही और इसकी कुंडली खंगालती रही.

11 Sep 2024 By Vishwa Deepak Awasthi

UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर के रहने वाले उमर गौतम और 15 को आज होगी सजा ! NIA एटीएस कोर्ट ने दोषी करार दिया

Umar Gautam News Today

UP Fatehpur News: यूपी के लखनऊ एनआईए ATS कोर्ट ने मंगलवार को अवैध धर्मांतरण (Illegal Conversion Case) के मामले में मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट आज यानी कि बुधवार को सभी को सजा सुनाएगी

आपको बता दें कि NIA एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, 5 के तहत सभी को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी इदरीस कुरैशी को High Court से स्टे मिल गया है.

अवैध धर्मान्तरण के खेल में ये थे शामिल 

लखनऊ की एनआईए ATS कोर्ट ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम, कौशर आलम, भुप्रिय बन्दो उर्फ अर्सलान मुस्तफा, डॉ फराज बाबुल्लाह शाह, मुफ्ती काजी जहॉगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, मो. सलीम, कुणाल अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव जगताप व सरफराज अली जाफरी शामिल हैं.

क्या है इन धाराओं में सजा का प्राविधान? 

बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के इस केस में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. एनआईए ATS कोर्ट ने जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आज का दिन मुकर्रर किया है.

मीडिया वेबसाइट के मुताबिक इस मामले में कुल 17 लोग थे जिनमें से इदरीस कुरैशी को स्टे मिल गया है इसलिए कलीम सिद्दीक़ी, फतेहपुर के उमर गौतम और उनके 14 साथियों को सजा सुनाई जाएगी.

जानिए कौन है उमर गौतम जो 1984 में बना था मौलाना?

यूपी के फतेहपुर ज़िले के पंथुआ मजरे रमवा गाँव का मूलरूप रहने वाला मौलाना उमर गौतम (Umar Gautam) एक क्षत्रिय परिवार में जन्मा ठाकुर श्याम प्रताप सिंह है जिसने साल 1984 में अपना धर्म परिवर्तन किया था.

जानकारों की माने तो उसके पैतृक ज़मीन का क़रीब 12 बीघे हिस्सा श्याम प्रताप सिंह के नाम से दर्ज है. 20 जून 2021 को उमर गौतम को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था. बताया जा रहा है कि उमर ने कई अन्य लोगों के साथ एक संगठन बना कर बड़ी संख्या में अवैध धर्मांतरण का काम करता था जिसके रडार में दिव्यांग और गरीब छात्र थे.

उनमें से जो मूक-बधिर होते उनको प्राथमिकता देता जिससे वो किसी को कुछ बता ना सके. आरोप ये भी हैं कि उमर और इसके संगठन के लोगों को पाकिस्तान से भी फंडिग होती थी.

श्याम प्रताप सिंह उर्फ मौलाना उमर गौतम का फतेहपुर से रिश्ता कभी नहीं टूटा इसकी गतिविधियां जिले में लगातार संचालित थीं और इसने जिले में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन भी कराएं. उमर के पकड़े जाने के बाद एटीएस लगातार जिले में डेरा डाले रही और इसकी कुंडली खंगालती रही.

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