Fatehpur News: फतेहपुर में दहेज के लिए हत्या ! पति, सास और ससुर को उम्रकैद, जानिए क्या था पूरा मामला

Fatehpur News In Hindi
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 2013 में हुई दहेज हत्या के दर्दनाक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के अकिलाबाद गांव में 25 अक्टूबर 2013 को दहेज के लिए विवाहिता रीता सिंह को जिंदा जलाकर मार डाला गया था. करीब 12 साल पुराने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायालय संख्या-2 की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने फैसला सुनाया. अदालत ने पति अरुण सिंह उर्फ पप्पू, ससुर धर्मराज सिंह और सास शकुंतला देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है.
अकिलाबाद गांव की रीता की शादी बनी काल

25 अक्टूबर 2013 की रात रीता को जिंदा जलाया गया
25 अक्टूबर 2013 की रात रीता के जीवन की आखिरी रात साबित हुई. उसी दिन रीता के भाई प्रदीप को चचेरे भाई विनोद से खबर मिली कि उसकी बहन को पीटा जा रहा है. जब प्रदीप मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि अरुण ने रीता पर मिट्टी का तेल डाल दिया था और सास-ससुर के उकसावे पर उसे जिंदा आग लगा दी गई. जलती हुई रीता की चीखें सुनकर गांव दहल उठा.
पिता की FIR से खुला पूरा मामला
गवाहों की गवाही बनी न्याय की आधारशिला
करीब 12 साल तक चले इस मुकदमे में पांच गवाहों की गवाही सबसे अहम रही. गवाहों ने अदालत में स्पष्ट कहा कि कैसे अरुण ने रीता पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाया. गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पति, ससुर और सास को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुना दी.