Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Fatehpur News: फतेहपुर में 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला ! मिली केवल इतने माह की सजा

Fatehpur News: फतेहपुर में 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला ! मिली केवल इतने माह की सजा
फतेहपुर में 21साल बाद आया कोर्ट का फैसला गुंडा एक्ट में हुई थी कार्रवाई (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

Fatehpur News In Hindi

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में गुंडा एक्ट (Gunda Act) के एक आरोपी को कोर्ट ने 21 साल बाद सजा सुनाते हुए 14 माह के लिए जेल भेजा है साथ ही अर्थदंड के रूप एक हजार का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि साल 2003 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया गया था

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में गुंडा एक्ट (Gunda Act) के एक आरोपी को कोर्ट ने 21 साल बाद सजा सुनाते हुए 14 माह के लिए जेल भेजा है साथ ही अर्थदंड के रूप एक हजार का जुर्माना लगाया है.

बताया जा रहा है कि साल 2003 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद वो जिले में ही छिपकर रहता था जिसे पुलिस ने जानकारी होने पर गिरफ्तार कर लिया था. 

फतेहपुर में साल 2003 में सर्वेश पर हुई थी गुंडा एक्ट की कार्रवाई 

फतेहपुर (Fatehpur) के औंग थाना (Aung Thana) क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला सर्वेश कुमार पुत्र बाबू कुर्मी एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ औंग थाने में कई मुकदमें दर्ज हैं. एपीओ कामेश्वर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेश एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2003 को तत्कालीन डीएम ने गुंडा एक्ट (Gunda Act) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जिला बदर किया था. लेकिन शातिर सर्वेश पुलिस को चकमा देते हुए जिले में ही छिपकर रहता रहा.

Read More: Uttar Pradesh News: यूपी में 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, नए साल में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव

बताया जा रहा है कि जिला बदर की मियाद खत्म होने से पहले ही पुलिस ने 10 जुलाई 2003 को इसे हिरासत में ले लिया उसके बाद 22 जुलाई को इसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जानकारी के मुताबिक कई दिन जेल में रहने के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया. 

Read More: Fatehpur News: आधार कार्ड बनवाने के नाम पर 2,500 रुपये की रिश्वत, मुख्य डाकघर के दो कर्मचारी निलंबित

एसीजेएम कोर्ट ने सुनाई 14 माह की सजा

जमानत पर बाहर रहने के बाद सर्वेश पर लगातार कोर्ट में केस चलता रहा. 21 साल बाद बीते शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सर्वेश को 14 माह यानी की एक वर्ष 2 माह और 14 दिन की सजा सुना दी.

Read More: Fatehpur Board Exam 2026: 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा, फतेहपुर में 117 सेंटर फाइनल, 66,429 छात्र होंगे शामिल

इसके साथ ही एक हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो उसको 5 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा. कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों में खुशी देखी गई.

01 Sep 2024 By Vishwa Deepak Awasthi

Fatehpur News: फतेहपुर में 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला ! मिली केवल इतने माह की सजा

Fatehpur News In Hindi

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में गुंडा एक्ट (Gunda Act) के एक आरोपी को कोर्ट ने 21 साल बाद सजा सुनाते हुए 14 माह के लिए जेल भेजा है साथ ही अर्थदंड के रूप एक हजार का जुर्माना लगाया है.

बताया जा रहा है कि साल 2003 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद वो जिले में ही छिपकर रहता था जिसे पुलिस ने जानकारी होने पर गिरफ्तार कर लिया था. 

फतेहपुर में साल 2003 में सर्वेश पर हुई थी गुंडा एक्ट की कार्रवाई 

फतेहपुर (Fatehpur) के औंग थाना (Aung Thana) क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला सर्वेश कुमार पुत्र बाबू कुर्मी एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ औंग थाने में कई मुकदमें दर्ज हैं. एपीओ कामेश्वर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेश एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2003 को तत्कालीन डीएम ने गुंडा एक्ट (Gunda Act) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जिला बदर किया था. लेकिन शातिर सर्वेश पुलिस को चकमा देते हुए जिले में ही छिपकर रहता रहा.

बताया जा रहा है कि जिला बदर की मियाद खत्म होने से पहले ही पुलिस ने 10 जुलाई 2003 को इसे हिरासत में ले लिया उसके बाद 22 जुलाई को इसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जानकारी के मुताबिक कई दिन जेल में रहने के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया. 

एसीजेएम कोर्ट ने सुनाई 14 माह की सजा

जमानत पर बाहर रहने के बाद सर्वेश पर लगातार कोर्ट में केस चलता रहा. 21 साल बाद बीते शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सर्वेश को 14 माह यानी की एक वर्ष 2 माह और 14 दिन की सजा सुना दी.

इसके साथ ही एक हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो उसको 5 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा. कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों में खुशी देखी गई.

Latest News

उत्तर प्रदेश में 10 लाख तक की रजिस्ट्री में बड़ी छूट: सरकार खत्म करेगी पैन-आधार की अनिवार्यता, क्या होगा नया नियम उत्तर प्रदेश में 10 लाख तक की रजिस्ट्री में बड़ी छूट: सरकार खत्म करेगी पैन-आधार की अनिवार्यता, क्या होगा नया नियम
उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री में पैन और आधार की अनिवार्यता में छूट देने...
Aaj Ka Rashifal 12 March 2026: गुरु की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम, जानिए मेष से मीन का राशिफल
LIVE फतेहपुर में बंद कमरे का खौफनाक सच: जहर, चाय के कप और खून से सनी ब्लेडें...मां-बेटे समेत तीन की मौत, सुसाइड नोट ने खोले कई राज
यूपी में जमीन रजिस्ट्री के नियम सख्त, अब असली मालिक ही बेच सकेगा संपत्ति, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
फतेहपुर में शादी से पहले गायब हुआ दूल्हा, दहलीज पर बैठी दुल्हन देखती रही रास्ता, एक फोन कॉल ने तोड़ दिया सपना
आज का राशिफल 11 मार्च 2026: मेष से लेकर मीन तक क्या कहता है आपका राशिफल, जानिए किसे मिलेगा सौभाग्य
Fatehpur News: फतेहपुर नगर पालिका क्षेत्र में विकास की मांग ! सड़क से लेकर पार्क तक, जाने क्या है इस प्रस्ताव में

Follow Us