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Fatehpur News: फतेहपुर में 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला ! मिली केवल इतने माह की सजा

Fatehpur News: फतेहपुर में 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला ! मिली केवल इतने माह की सजा
फतेहपुर में 21साल बाद आया कोर्ट का फैसला गुंडा एक्ट में हुई थी कार्रवाई (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

Fatehpur News In Hindi

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में गुंडा एक्ट (Gunda Act) के एक आरोपी को कोर्ट ने 21 साल बाद सजा सुनाते हुए 14 माह के लिए जेल भेजा है साथ ही अर्थदंड के रूप एक हजार का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि साल 2003 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया गया था

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में गुंडा एक्ट (Gunda Act) के एक आरोपी को कोर्ट ने 21 साल बाद सजा सुनाते हुए 14 माह के लिए जेल भेजा है साथ ही अर्थदंड के रूप एक हजार का जुर्माना लगाया है.

बताया जा रहा है कि साल 2003 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद वो जिले में ही छिपकर रहता था जिसे पुलिस ने जानकारी होने पर गिरफ्तार कर लिया था. 

फतेहपुर में साल 2003 में सर्वेश पर हुई थी गुंडा एक्ट की कार्रवाई 

फतेहपुर (Fatehpur) के औंग थाना (Aung Thana) क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला सर्वेश कुमार पुत्र बाबू कुर्मी एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ औंग थाने में कई मुकदमें दर्ज हैं. एपीओ कामेश्वर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेश एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2003 को तत्कालीन डीएम ने गुंडा एक्ट (Gunda Act) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जिला बदर किया था. लेकिन शातिर सर्वेश पुलिस को चकमा देते हुए जिले में ही छिपकर रहता रहा.

Read More: Uttar Pradesh: ईद पर ‘खून की होली’ बयान से गरमाया फतेहपुर, पूर्व BJP जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि जिला बदर की मियाद खत्म होने से पहले ही पुलिस ने 10 जुलाई 2003 को इसे हिरासत में ले लिया उसके बाद 22 जुलाई को इसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जानकारी के मुताबिक कई दिन जेल में रहने के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया. 

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एसीजेएम कोर्ट ने सुनाई 14 माह की सजा

जमानत पर बाहर रहने के बाद सर्वेश पर लगातार कोर्ट में केस चलता रहा. 21 साल बाद बीते शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सर्वेश को 14 माह यानी की एक वर्ष 2 माह और 14 दिन की सजा सुना दी.

Read More: Fatehpur News: 35 लाख रुपये से बनेगा नया पंप हाउस, 30 हजार लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, खत्म होगी तीन वार्डों की समस्या

इसके साथ ही एक हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो उसको 5 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा. कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों में खुशी देखी गई.

01 Sep 2024 By Vishwa Deepak Awasthi

Fatehpur News: फतेहपुर में 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला ! मिली केवल इतने माह की सजा

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Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में गुंडा एक्ट (Gunda Act) के एक आरोपी को कोर्ट ने 21 साल बाद सजा सुनाते हुए 14 माह के लिए जेल भेजा है साथ ही अर्थदंड के रूप एक हजार का जुर्माना लगाया है.

बताया जा रहा है कि साल 2003 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद वो जिले में ही छिपकर रहता था जिसे पुलिस ने जानकारी होने पर गिरफ्तार कर लिया था. 

फतेहपुर में साल 2003 में सर्वेश पर हुई थी गुंडा एक्ट की कार्रवाई 

फतेहपुर (Fatehpur) के औंग थाना (Aung Thana) क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला सर्वेश कुमार पुत्र बाबू कुर्मी एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ औंग थाने में कई मुकदमें दर्ज हैं. एपीओ कामेश्वर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेश एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2003 को तत्कालीन डीएम ने गुंडा एक्ट (Gunda Act) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जिला बदर किया था. लेकिन शातिर सर्वेश पुलिस को चकमा देते हुए जिले में ही छिपकर रहता रहा.

बताया जा रहा है कि जिला बदर की मियाद खत्म होने से पहले ही पुलिस ने 10 जुलाई 2003 को इसे हिरासत में ले लिया उसके बाद 22 जुलाई को इसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जानकारी के मुताबिक कई दिन जेल में रहने के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया. 

एसीजेएम कोर्ट ने सुनाई 14 माह की सजा

जमानत पर बाहर रहने के बाद सर्वेश पर लगातार कोर्ट में केस चलता रहा. 21 साल बाद बीते शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सर्वेश को 14 माह यानी की एक वर्ष 2 माह और 14 दिन की सजा सुना दी.

इसके साथ ही एक हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो उसको 5 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा. कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों में खुशी देखी गई.

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