Fatehpur Murder Case: फतेहपुर में हुई थीं नृशंस हत्याएं ! इस वजह से पति ने बेटी-दामाद के साथ मिल पत्नी और छोटी बेटी को जिंदा जलाया था
Fatehpur News In Hindi
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) में बेटी की शादी को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया था. तिलमिलाए पिता ने बड़ी बेटी और दामाद के साथ मिलकर पत्नी और छोटी बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया. अब कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Fatehpur Murder Case: यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में 4 जुलाई 2021 की रात उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक ही घर से आग की लपटें उठीं और महिला व उसकी बेटी जिंदा जलती हुई बाहर निकलीं. वजह थी छोटी बेटी की शादी को लेकर घर में चल रहा विवाद. अब कोर्ट ने इस दर्दनाक दोहरे हत्याकांड में पति, बड़ी बेटी और दामाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
शादी को लेकर था पुराना विवाद, जानलेवा बना झगड़ा
घटना फतेहपुर (Fatehpur) के ललौली थाना (Lalauli Thana) क्षेत्र के मोहल्ला नशीरखानी की है. 4 जुलाई 2021 की रात फूलचंद्र ने अपनी पत्नी सुशीला देवी और छोटी बेटी गुड्डन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस वारदात में उसकी बड़ी बेटी प्रेमलता और दामाद नंद किशोर भी शामिल थे.
बताया जा रहा है कि विवाद की वजह छोटी बेटी गुड्डन की शादी थी. पिता अपनी मर्जी से बेटी की शादी करना चाहता था, जबकि मां किसी और जगह रिश्ता तय करना चाहती थी. इस बात को लेकर कई दिनों से घर में झगड़े हो रहे थे जो अंततः इस दर्दनाक घटना में बदल गए.
घर में ही पेट्रोल डालकर लगाई आग, मची चीख-पुकार
घटना वाली रात मोहल्ला नशीरखानी अचानक दहल उठा. चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी घर की ओर दौड़े. देखा तो सुशीला देवी और उनकी बेटी गुड्डन आग की लपटों में झुलस रही थीं.
मोहल्लेवालों ने किसी तरह आग बुझाई और दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. रास्ते में ही सुशीला देवी ने दम तोड़ दिया, जबकि गुड्डन ने 10 जुलाई को इलाज के दौरान अंतिम सांस ली.
देवर की तहरीर पर उजागर हुई साजिश
घटना के बाद मृतका के देवर सुल्तान लाल ने ललौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस को बताया कि इस वारदात के पीछे फूल चंद्र, उसकी बड़ी बेटी प्रेमलता और दामाद नंद किशोर की मिलीभगत थी.
तीनों ने मिलकर सुशीला और गुड्डन पर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी. जांच में यह बात भी सामने आई कि फूल चंद्र पहले भी पत्नी के साथ मारपीट करता था और शादी को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
कोर्ट में पेश हुए 11 गवाह, मजबूत सबूतों के बाद आया फैसला
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट हरि प्रकाश गुप्ता की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट समेत सभी साक्ष्य पेश किए.
बचाव पक्ष आरोपियों को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता रहा लेकिन गवाहों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया. अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि यह अपराध सुनियोजित और बेहद क्रूर था. परिवार के अंदर की कलह ने दो निर्दोष जिंदगियों को छीन लिया. अदालत ने फूल चंद्र, प्रेमलता और नंद किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और दोषियों को सख्त सजा देने के लिए अदालत का आभार जताया.