UP Fatehpur News: फतेहपुर में बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली बहू और पोते को उम्रकैद ! जानिए क्या था मामला
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर जिले में अवैध संबंधों के चलते एक दर्दनाक हत्याकांड का फैसला कोर्ट ने सुनाया है. पत्नी ने अपने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर बेटे संग मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी. अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां-बेटे दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Fatehpur Court News: यूपी के फतेहपुर जिले में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला दिसंबर 2022 का है जब पत्नी आरती देवी ने अपने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपने ही पति की हत्या कर दी थी. उसने वारदात को अपने बेटे रवि के साथ मिलकर अंजाम दिया था. कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है.
दिसंबर 2022 को हुई थी हत्या, ससुर ने किया था मुकदमा
फतेहपुर (Fatehpur) जिले के बकेवर थाना (Bakewar Thana) क्षेत्र के एक गांव में 2 दिसंबर 2022 की सुबह सुजीत उत्तम की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके घर के ही दो लोगों—पत्नी आरती देवी और बेटे रवि ने की थी.
सुजीत के पिता रामचंद्र उत्तम ने घटना के अगले ही दिन बकेवर थाने में अपनी बहू और पोते के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.
गांव के युवक से थे अवैध संबंध, पति करता था विरोध
जांच में सामने आया कि आरती देवी का अपने ही गांव के एक युवक से अवैध संबंध थे. सुजीत इस रिश्ते का सख्त विरोध करता था. इसी को लेकर दोनों के बीच अकसर झगड़े होते रहते थे. घटना वाले दिन आरती सुबह अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी.
जब वह वापस लौटी तो सुजीत ने फिर से विरोध जताया. यह बात आरती को नागवार गुजरी और उसने रात में बेटे रवि के साथ मिलकर चाकू से सुजीत की गला रेतकर हत्या कर दी. इस हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी या नहीं, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हत्या निर्ममता से की गई थी.
गवाहों के बयानों और सबूतों से साबित हुआ अपराध
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार प्रथम की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने पैरवी की. अदालत में कुल आधा दर्जन से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए.
सभी गवाहों ने एक जैसी बात कही, जिससे कोर्ट को कोई संदेह नहीं रहा. इसके अलावा फॉरेंसिक सबूत, घटनास्थल की जांच और पुलिस की चार्जशीट ने केस को और मजबूत बना दिया. आखिरकार अदालत ने बहू आरती देवी और पोते रवि को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुना दी.
उम्रकैद के साथ लगा 50 हज़ार का अर्थदंड
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि अपराध अत्यंत क्रूरता से किया गया है. दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि दोषी अगर जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.