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UPPCL बिजली बिल राहत योजना 2025: बकाएदारों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी 100% ब्याज माफी और 25% छूट

UPPCL बिजली बिल राहत योजना 2025: बकाएदारों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी 100% ब्याज माफी और 25% छूट
उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने शुरू की बिजली बिल राहत योजना, दिसंबर से मिलेगा लाभ (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ (OTS Scheme) के तहत उपभोक्ताओं को बकाए पर 100% सरचार्ज (ब्याज) माफी और मूलधन पर 25% तक की छूट दी जाएगी. यह योजना 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लाई गई है.

UPPCL OTS Scheme 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. ऊर्जा विभाग की UPPCL बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत अब ‘नेवर पेड’ और ‘लांग अनपेड’ उपभोक्ता अपने पुराने बकाए को निपटाने पर ब्याज पूरी तरह माफ करा सकेंगे और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी. यह योजना 1 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगी.

तीन चरणों में लागू होगी योजना, पहले चरण में सबसे ज्यादा फायदा

बिजली बिल राहत योजना 2025’ को UPPCL ने तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है.

  • पहला चरण (1-31 दिसंबर 2025): 25% छूट
  • दूसरा चरण (1-31 जनवरी 2026): 20% छूट
  • तीसरा चरण (1-28 फरवरी 2026): 15% छूट

जो उपभोक्ता पहले चरण में पंजीकरण करा कर 30 दिन के भीतर पूरा बकाया जमा करेंगे, उन्हें मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी. जितनी देर से पंजीकरण होगा, उतनी कम छूट मिलेगी.

किस्तों में भुगतान का विकल्प, ब्याज पूरी तरह माफ

UPPCL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया है. उपभोक्ता 750 रुपये या 500 रुपये की मासिक किस्तों में भी बकाया चुका सकते हैं. मासिक किस्त का विकल्प चुनने वालों को ब्याज (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही 31 मार्च 2025 तक के मूल बकाए पर 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी. यह व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देगी.

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नेवर पेड और लांग अनपेड उपभोक्ता होंगे सबसे बड़े लाभार्थी

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से दो श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा.

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  1. नेवर पेड उपभोक्ता (54 लाख): जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले के हैं और जिन्होंने कभी बिजली बिल नहीं जमा किया.
  2. लांग अनपेड उपभोक्ता (91 लाख): जिन्होंने अंतिम बार 31 मार्च 2025 से पहले बिल का भुगतान किया था.

दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अब बकाए का निपटारा करने का सुनहरा मौका दिया गया है. यह कदम प्रदेश में बिजली राजस्व सुधारने के साथ ही आम उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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बिजली चोरी और विवादित मामलों में भी राहत

योजना के तहत बिजली चोरी या तकनीकी विवादों में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी. ऐसे उपभोक्ता जो मीटर या रीडिंग संबंधी विवादों में फंसे हैं, वे भी पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण के लिए 2000 रुपये या राजस्व निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो) जमा करना होगा. इसके बाद उन्हें बकाए पर छूट और ब्याज माफी का लाभ मिलेगा. इससे हजारों छोटे उपभोक्ताओं को पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी.

आसान पंजीकरण प्रक्रिया और सख्त मॉनिटरिंग

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई लापरवाही न हो. उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं.

पंजीकरण UPPCL की वेबसाइट, जन सेवा केंद्र, खंड/उपखंड कार्यालय और विभागीय कैश काउंटर पर कराया जा सकता है. साथ ही ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों को संशोधित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

12 Nov 2025 By Vishwa Deepak Awasthi

UPPCL बिजली बिल राहत योजना 2025: बकाएदारों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी 100% ब्याज माफी और 25% छूट

UPPCL OTS Scheme 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. ऊर्जा विभाग की UPPCL बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत अब ‘नेवर पेड’ और ‘लांग अनपेड’ उपभोक्ता अपने पुराने बकाए को निपटाने पर ब्याज पूरी तरह माफ करा सकेंगे और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी. यह योजना 1 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगी.

तीन चरणों में लागू होगी योजना, पहले चरण में सबसे ज्यादा फायदा

बिजली बिल राहत योजना 2025’ को UPPCL ने तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है.

  • पहला चरण (1-31 दिसंबर 2025): 25% छूट
  • दूसरा चरण (1-31 जनवरी 2026): 20% छूट
  • तीसरा चरण (1-28 फरवरी 2026): 15% छूट

जो उपभोक्ता पहले चरण में पंजीकरण करा कर 30 दिन के भीतर पूरा बकाया जमा करेंगे, उन्हें मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी. जितनी देर से पंजीकरण होगा, उतनी कम छूट मिलेगी.

किस्तों में भुगतान का विकल्प, ब्याज पूरी तरह माफ

UPPCL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया है. उपभोक्ता 750 रुपये या 500 रुपये की मासिक किस्तों में भी बकाया चुका सकते हैं. मासिक किस्त का विकल्प चुनने वालों को ब्याज (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही 31 मार्च 2025 तक के मूल बकाए पर 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी. यह व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देगी.

नेवर पेड और लांग अनपेड उपभोक्ता होंगे सबसे बड़े लाभार्थी

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से दो श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा.

  1. नेवर पेड उपभोक्ता (54 लाख): जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले के हैं और जिन्होंने कभी बिजली बिल नहीं जमा किया.
  2. लांग अनपेड उपभोक्ता (91 लाख): जिन्होंने अंतिम बार 31 मार्च 2025 से पहले बिल का भुगतान किया था.

दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अब बकाए का निपटारा करने का सुनहरा मौका दिया गया है. यह कदम प्रदेश में बिजली राजस्व सुधारने के साथ ही आम उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

बिजली चोरी और विवादित मामलों में भी राहत

योजना के तहत बिजली चोरी या तकनीकी विवादों में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी. ऐसे उपभोक्ता जो मीटर या रीडिंग संबंधी विवादों में फंसे हैं, वे भी पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण के लिए 2000 रुपये या राजस्व निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो) जमा करना होगा. इसके बाद उन्हें बकाए पर छूट और ब्याज माफी का लाभ मिलेगा. इससे हजारों छोटे उपभोक्ताओं को पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी.

आसान पंजीकरण प्रक्रिया और सख्त मॉनिटरिंग

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई लापरवाही न हो. उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं.

पंजीकरण UPPCL की वेबसाइट, जन सेवा केंद्र, खंड/उपखंड कार्यालय और विभागीय कैश काउंटर पर कराया जा सकता है. साथ ही ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों को संशोधित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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