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फतेहपुर में पूर्व मंत्री के खिलाफ दाखिल हुआ आरोप पत्र: चुनाव में पकड़े गए थे हजारों साड़ियों के बंडल, जानिए क्या है मामला

फतेहपुर में पूर्व मंत्री के खिलाफ दाखिल हुआ आरोप पत्र: चुनाव में पकड़े गए थे हजारों साड़ियों के बंडल, जानिए क्या है मामला
फतेहपुर की कोर्ट में पेशी को जाते पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति: Image Credit Jagran

Fatehpur News In Hindi

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पुलिस ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी विधानसभा में मतदाताओं को साड़ी बांटने के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. शुक्रवार को उनकी अदालत में पेशी हुई और अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तय की गई.

Gayatri Prajapati News: यूपी में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साड़ी बांटने के मामले ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है. फतेहपुर जिले की हुसेनगंज पुलिस द्वारा दर्ज इस मुकदमे में अब अभियोजन ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. शुक्रवार को उनकी पेशी हुई, जहां अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर मुकर्रर कर दी.

फतेहपुर की सीमा पर पकड़ी गई थीं हजारों साड़ियां

बताया जा रहा है कि 11 जनवरी 2017 को हुसेनगंज थाने की पुलिस टीम असनी पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक लोडर वाहन से 42 बंडल साड़ियां बरामद हुईं. प्रत्येक बंडल में 106 साड़ियां थीं, यानी कुल 4452 साड़ियां पकड़ी गईं. ये साड़ियां फतेहपुर की सीमा से अमेठी जनपद ले जाई जा रही थीं, जहां चुनावी प्रचार में उन्हें मतदाताओं को बांटने की तैयारी थी.

पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोडर चालक अंकित शुक्ला ने उस समय पुलिस को बताया था कि ये साड़ियां अमेठी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति के प्रचार हेतु बांटने के लिए भेजी गई थीं. इसी आधार पर फतेहपुर पुलिस ने तत्कालीन मंत्री के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया था.

अन्य आरोपियों को हो चुका है अर्थदंड

इस मामले में लोडर चालक अंकित शुक्ला, शैलेष मिश्र और हिदायत उल्ला बेग को भी नामजद किया गया था. अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 2 जनवरी 2020 को इन तीनों को दोषी मानते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई थी. हालांकि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का मुकदमा अब तक लंबित रहा, जो अब फिर से सक्रिय हो गया है.

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कोर्ट में पेश हुए गायत्री प्रसाद प्रजापति

शुक्रवार को मामला अपर मुख्य न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद सादित की अदालत में आया. पूर्व मंत्री को पेश किया गया, जहां अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय कुमार रावत ने दलीलें पेश कीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सैय्यद नाजिस रजा ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता भी अदालत में मौजूद रहे.

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पूर्व मंत्री बोले यह भाजपा की साजिश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जिन साड़ियों की बरामदगी दिखाई जा रही है, उन पर कमल का फूल अंकित था. उनके मुताबिक यह पूरी तरह भाजपा की साजिश थी, ताकि उनकी छवि खराब हो और चुनावी माहौल प्रभावित किया जा सके. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर तय कर दी है.

Read More: Uttar Pradesh: मनाली घूमने गया पति, खागा में बंद मकान बना चोरों का निशाना, 20 लाख की चोरी

27 Sep 2025 By Vishwa Deepak Awasthi

फतेहपुर में पूर्व मंत्री के खिलाफ दाखिल हुआ आरोप पत्र: चुनाव में पकड़े गए थे हजारों साड़ियों के बंडल, जानिए क्या है मामला

Fatehpur News In Hindi

Gayatri Prajapati News: यूपी में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साड़ी बांटने के मामले ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है. फतेहपुर जिले की हुसेनगंज पुलिस द्वारा दर्ज इस मुकदमे में अब अभियोजन ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. शुक्रवार को उनकी पेशी हुई, जहां अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर मुकर्रर कर दी.

फतेहपुर की सीमा पर पकड़ी गई थीं हजारों साड़ियां

बताया जा रहा है कि 11 जनवरी 2017 को हुसेनगंज थाने की पुलिस टीम असनी पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक लोडर वाहन से 42 बंडल साड़ियां बरामद हुईं. प्रत्येक बंडल में 106 साड़ियां थीं, यानी कुल 4452 साड़ियां पकड़ी गईं. ये साड़ियां फतेहपुर की सीमा से अमेठी जनपद ले जाई जा रही थीं, जहां चुनावी प्रचार में उन्हें मतदाताओं को बांटने की तैयारी थी.

पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोडर चालक अंकित शुक्ला ने उस समय पुलिस को बताया था कि ये साड़ियां अमेठी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति के प्रचार हेतु बांटने के लिए भेजी गई थीं. इसी आधार पर फतेहपुर पुलिस ने तत्कालीन मंत्री के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया था.

अन्य आरोपियों को हो चुका है अर्थदंड

इस मामले में लोडर चालक अंकित शुक्ला, शैलेष मिश्र और हिदायत उल्ला बेग को भी नामजद किया गया था. अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 2 जनवरी 2020 को इन तीनों को दोषी मानते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई थी. हालांकि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का मुकदमा अब तक लंबित रहा, जो अब फिर से सक्रिय हो गया है.

कोर्ट में पेश हुए गायत्री प्रसाद प्रजापति

शुक्रवार को मामला अपर मुख्य न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद सादित की अदालत में आया. पूर्व मंत्री को पेश किया गया, जहां अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय कुमार रावत ने दलीलें पेश कीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सैय्यद नाजिस रजा ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता भी अदालत में मौजूद रहे.

पूर्व मंत्री बोले यह भाजपा की साजिश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जिन साड़ियों की बरामदगी दिखाई जा रही है, उन पर कमल का फूल अंकित था. उनके मुताबिक यह पूरी तरह भाजपा की साजिश थी, ताकि उनकी छवि खराब हो और चुनावी माहौल प्रभावित किया जा सके. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर तय कर दी है.

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