OTS Scheme In UP: यूपी में Bijli Bill डिफॉल्टरों को बड़ा मौका, UPPCL की एकमुश्त समाधान योजना का अंतिम अवसर
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बिजली बिल डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना 2024-25' के तहत एक और मौका दिया गया है. अब वे उपभोक्ता जो नियत तिथि तक किस्त या शेष राशि जमा नहीं कर सके, 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक बकाया राशि जमा कर सकेंगे.

UPPCl OTS Scheme: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 'एकमुश्त समाधान योजना 2024-25' के अंतर्गत पंजीकृत लेकिन डिफॉल्टर हो चुके उपभोक्ताओं को राहत देते हुए फिर से बिजली बिल जमा करने का मौका दिया है. अब ऐसे उपभोक्ता 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.
Bijli Bill डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को फिर से मौका
यूपी सरकार की 'एकमुश्त समाधान योजना 2024-25' में पंजीकरण करा चुके लेकिन नियत समय तक भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को अब राहत दी गई है.
पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता अब 1 जुलाई 2025 से अपना बकाया भुगतान कर सकेंगे. यह सुविधा 31 जुलाई 2025 तक ही मान्य रहेगी. इस दौरान उपभोक्ता को कुछ अतिरिक्त शुल्क भी चुकाने होंगे, जो डिफॉल्टर पेनल्टी के रूप में लागू होंगे.
जमा करनी होगी शेष राशि के साथ पेनल्टी
उदाहरण के तौर पर अगर उपभोक्ता को पहले 10,000 रुपये की छूट मिलनी थी, तो अब उसे उसमें से सिर्फ 1000 रुपये ही लाभ मिलेगा, और बाकी रकम जमा करनी होगी. इस तरह, उन्हें पहले की तुलना में थोड़ी अधिक राशि चुकानी होगी.
कहां और कैसे जमा करें बिजली बिल
बकाया बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत उपकेंद्र, विभागीय खंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) के माध्यम से बिल जमा कर सकते हैं.
इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान के लिए UPPCL की वेबसाइट www.uppcl.org पर भी सुविधा उपलब्ध है, जहां से उपभोक्ता आसानी से अपने खाते से बकाया चुका सकते हैं.
सरल शब्दों में समझे OTS की इस प्रक्रिया को
जानकारी के लिए समझे कि यदि किसी उपभोक्ता पर 50,000 रुपये का बिजली बिल बकाया है और उसे योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की छूट मिलनी थी, लेकिन वह तय समय पर भुगतान नहीं कर सका, तो उसे अब यह छूट घटकर सिर्फ 1,000 रुपये या 10 प्रतिशत रह जाएगी. इस स्थिति में उपभोक्ता को 46,000 रुपये (50000 - 5000 + 1000) जमा करने होंगे.
अगर किसी उपभोक्ता पर 5 लाख रुपये का बकाया है और उसे पहले 50,000 की छूट मिलनी थी, अब डिफॉल्ट की स्थिति में उसे 10 प्रतिशत यानी 5,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. इस तरह, उसे कुल 4.55 लाख रुपये (500000 - 50000 + 5000) जमा करने होंगे.
डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को मिल रहा मौका
इस योजना के जरिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को दोबारा मौका देकर राजस्व वसूली को गति देना चाहता है. हालांकि इसमें विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आखिरी मौका हो सकता है.
ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया था लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर सके, वे 31 जुलाई 2025 से पहले हर हाल में बकाया निपटा लें, अन्यथा भविष्य में फिर से ऐसा अवसर मिलना मुश्किल हो सकता है.