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अब ट्रेन में भी एयरपोर्ट जैसे नियम: तय सीमा से ज्यादा लगेज पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज और छह गुना जुर्माना

अब ट्रेन में भी एयरपोर्ट जैसे नियम: तय सीमा से ज्यादा लगेज पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज और छह गुना जुर्माना
अब ट्रेन में विमान जैसे नियम, नियम विरुद्ध सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

Indian Railways News

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के बैग और लगेज को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी बैग का वजन और साइज चेक होगा. तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और बिना बुकिंग पकड़े जाने पर छह गुना जुर्माना देना पड़ेगा.

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Indian Railways Luggage Rules: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और कई यात्री अपने साथ भारी सामान भी ले जाते हैं. ऐसे में अब रेलवे ने एयरपोर्ट जैसे कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है. प्रयागराज (Prayagraj) मंडल से शुरू होने वाले इस बदलाव के तहत बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के बैग का वजन और साइज चेक किया जाएगा. तय सीमा से ज्यादा लगेज पाए जाने पर यात्रियों को जेब से अतिरिक्त चार्ज देना होगा और नियम तोड़ने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

प्रयागराज मंडल के स्टेशनों से होगी शुरुआत

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने इस नई व्यवस्था की शुरुआत प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. इसमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं. इन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी और यात्रियों को प्लेटफॉर्म में एंट्री से पहले बैग का वजन कराना होगा.

वजन ही नहीं, बैग का साइज भी देखा जाएगा

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों का बैग केवल वजन के हिसाब से ही नहीं बल्कि साइज के हिसाब से भी चेक किया जाएगा. अगर कोई बैग इतना बड़ा है कि वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है और अन्य यात्रियों को परेशानी होती है तो उस पर भी पेनल्टी लग सकती है. इसका मतलब है कि कम वजन होने पर भी बड़े साइज का बैग जेब पर भारी पड़ सकता है.

क्लास के हिसाब से तय हुई लगेज सीमा

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए क्लास के हिसाब से मुफ्त सामान की सीमा तय की है.

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  • फर्स्ट एसी यात्री: 70 किलो तक
  • सेकंड एसी यात्री: 50 किलो तक
  • थर्ड एसी यात्री: 40 किलो तक
  • स्लीपर क्लास यात्री: 40 किलो तक
  • जनरल और सेकंड सिटिंग यात्री: 35 किलो तक

रेलवे के नियमों के मुताबिक तय सीमा से 10 किलो तक ज्यादा सामान ले जाने की छूट होगी. लेकिन अगर सामान इससे ज्यादा है तो यात्रियों को स्टेशन पर जाकर लगेज बुक कराना होगा.

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बिना बुकिंग पकड़े जाने पर होगा भारी नुकसान

अगर कोई यात्री बिना बुकिंग के तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में पकड़ा जाता है तो उसे सामान्य दर से 1.5 गुना ज्यादा चार्ज देना होगा. यही नहीं, अगर यात्री ने अतिरिक्त सामान की एडवांस बुकिंग भी नहीं की है तो उसे छह गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

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यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नया कदम

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नया नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को देखते हुए लागू किया जा रहा है. कई बार यात्री इतना ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं कि अन्य यात्रियों को दिक्कत होती है. वहीं भारी बैग सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा कर सकते हैं. त्योहारों और गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लगेज पर नियंत्रण जरूरी माना जा रहा है.

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