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Uttar Pradesh News: यूपी में अब महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टांप पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए कैबिनेट का फैसला

Uttar Pradesh News: यूपी में अब महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टांप पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए कैबिनेट का फैसला
यूपी में अब महिलाओं को रजिस्ट्री में मिलेगी अधिक छूट कैबिनेट का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

UP News In Hindi

योगी सरकार ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट को मंजूरी दी है. पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही मिलती थी. इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी.

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य में महिलाएं अपने नाम से एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट पा सकेंगी. पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी. सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और 'मिशन शक्ति' अभियान को मजबूती देने के रूप में देखा जा रहा है.

महिलाओं के सशक्तिकरण को मिली नई ताकत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के हित में एक अहम निर्णय लिया गया. अब प्रदेश में महिलाएं अपने नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट पा सकेंगी.

यह निर्णय 'मिशन शक्ति' के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं संपत्ति की स्वामिनी बन सकेंगी और समाज में उन्हें एक नई पहचान मिलेगी.

अब तक सिर्फ 10 लाख तक की संपत्ति पर मिलती थी छूट

अब तक प्रदेश में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही मिलती थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये की राहत दी जाती थी. लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है. इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, जो अक्सर संपत्ति खरीदने में पीछे रह जाती थीं. उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला एक करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदती है तो उसे एक लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी में छूट मिल जाएगी.

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कैबिनेट बैठक में आए 38 प्रस्ताव, 37 को मिली मंजूरी

मंगलवार को हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 38 प्रस्ताव सामने आए, जिनमें से 37 को मंजूरी दे दी गई. हालांकि, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रस्तुत बंधक बिना कब्जा विलेख पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट का प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ अगली बैठक के लिए सुरक्षित रखा गया है. बाकी सभी फैसले महिलाओं, किसानों, उद्योगों और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए लिए गए.

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मिशन शक्ति के तहत बढ़ेगा महिलाओं का आत्मबल

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का मकसद है कि महिलाएं समाज में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें. उन्होंने कहा कि इस फैसले से महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा और वे संपत्ति की वास्तविक हिस्सेदार बनेंगी. यह निर्णय 'मिशन शक्ति' अभियान को और अधिक मजबूती देगा, जिसके तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.

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केंद्र सरकार के बजट की दिशा में प्रदेश सरकार का कदम

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के बजट में भी महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री शुल्क में राहत देने की बात कही थी. उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय उसी दिशा में एक प्रभावशाली और सराहनीय पहल मानी जा रही है. इससे महिलाओं को न केवल संपत्ति पर स्वामित्व मिलेगा, बल्कि समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें एक मजबूत पहचान भी मिलेगी.

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