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Fatehpur News: फतेहपुर में इस तारीख से नहीं मिलेगा पेट्रोल ! इस नियम का करना होगा पालन

Fatehpur News: फतेहपुर में इस तारीख से नहीं मिलेगा पेट्रोल ! इस नियम का करना होगा पालन
फतेहपुर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

Fatehpur News In Hindi

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) में 26 जनवरी से बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल नहीं मिलेगा. परिवहन आयुक्त के आदेश पर सभी जनपदों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

No Helmet No Fuel In Fatehpur: यूपी के फतेहपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और हेल्मेट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "नो हेल्मेट, नो फ्यूल" रणनीति लागू की जा रही है. बताया जा रहा है कि यह पहल उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.

इस नीति का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव करना है. जिलाधिकारी रवींद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) ने इस आदेश को जारी करते हुए सभी पेट्रोल पंपों से कड़ाई से पालन और प्रचार करने के लिए कहा है.

क्या हैं सड़क सुरक्षा के नियम, जिस पर जोर दिया जा रहा है? 

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 के तहत मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित हेल्मेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम का उल्लंघन करने पर धारा-177 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है. 

"नो हेल्मेट, नो फ्यूल" अभियान का उद्देश्य

यह अभियान हेल्मेट की उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है. इस पहल के तहत:

Read More: Prayagraj Magh Mela Fire: प्रयागराज के माघ मेले में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, बड़ी संख्या में पहुंची दमकल गाड़ियां

1. पेट्रोल पंपों पर सख्ती:

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26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसने हेल्मेट नहीं पहना हो साथ ही जिन दो पहिया वाहनों पर दो लोग बैठें हो तो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

Read More: UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में लौट रही कड़ाके की ठंड, 48 घंटे में बदलेगा मौसम, जारी हुई डराने वाली चेतावनी

2. जागरूकता बढ़ाने के उपाय:

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं. इन होर्डिंग्स पर हेल्मेट पहनने की अनिवार्यता और अभियान के निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे जाएं.

3. सीसीटीवी कैमरे की निगरानी:

सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके.

क्या है डीएम रविंद्र सिंह की अपील?

फतेहपुर (Fatehpur) के डीएम रवींद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का समर्थन करें और हेल्मेट पहनने को अपनी आदत बनाएं.

हेल्मेट केवल नियम का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है. आपको बतादें कि परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में 26 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगा.

21 Jan 2025 By Vishwa Deepak Awasthi

Fatehpur News: फतेहपुर में इस तारीख से नहीं मिलेगा पेट्रोल ! इस नियम का करना होगा पालन

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No Helmet No Fuel In Fatehpur: यूपी के फतेहपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और हेल्मेट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "नो हेल्मेट, नो फ्यूल" रणनीति लागू की जा रही है. बताया जा रहा है कि यह पहल उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.

इस नीति का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव करना है. जिलाधिकारी रवींद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) ने इस आदेश को जारी करते हुए सभी पेट्रोल पंपों से कड़ाई से पालन और प्रचार करने के लिए कहा है.

क्या हैं सड़क सुरक्षा के नियम, जिस पर जोर दिया जा रहा है? 

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 के तहत मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित हेल्मेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम का उल्लंघन करने पर धारा-177 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है. 

"नो हेल्मेट, नो फ्यूल" अभियान का उद्देश्य

यह अभियान हेल्मेट की उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है. इस पहल के तहत:

1. पेट्रोल पंपों पर सख्ती:

26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसने हेल्मेट नहीं पहना हो साथ ही जिन दो पहिया वाहनों पर दो लोग बैठें हो तो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

2. जागरूकता बढ़ाने के उपाय:

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं. इन होर्डिंग्स पर हेल्मेट पहनने की अनिवार्यता और अभियान के निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे जाएं.

3. सीसीटीवी कैमरे की निगरानी:

सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके.

क्या है डीएम रविंद्र सिंह की अपील?

फतेहपुर (Fatehpur) के डीएम रवींद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का समर्थन करें और हेल्मेट पहनने को अपनी आदत बनाएं.

हेल्मेट केवल नियम का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है. आपको बतादें कि परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में 26 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगा.

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