UP News: यूपी के इन 4 जिलों में निजी वाहन से छात्र नहीं जा सकेंगे स्कूल, आए तो नहीं मिलेगा प्रवेश
UP School News: यूपी के इन 4 जिलों में स्कूली छात्र-छात्राएं स्कूटी व बाइक से स्कूल नहीं जा सकेंगे. अभिभावक यदि बच्चों को इन वाहनों से भेजते है तो स्कूल में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा.बदायूं में हुए बीते दिनों स्कूली वैन हादसे को देखते हुए बरेली मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने यह निर्देश समस्त बीएसए को जारी कर दिए हैं.बरेली,बदायूं,शाहजहांपुर और पीलीभीत में सख्ती से इन आदेशो के पालन के निर्देश दिए गए हैं.

हाईलाइट्स
- बरेली मंडल के 4 जिलों में स्कूलों में निजी वाहन से नहीं जा सकेंगे छात्र स्कूल
- बदायूं हादसे को देखते हुए मण्डलायुक्त का बड़ा कदम, समस्त बीएसए को सख्ती से नियम पालन कराये जाने के दि
- स्कूल से अनुबंधित वाहन ही प्रयोग में लाये जा सकेंगे.
Bareilly Divisional Commissioner gives strict instructions to districts : यदि आपका बच्चा स्कूल स्कूटी या बाइक से जाता है तो यह खबर आपके लिए है, अब बरेली मंडल के इन जनपदों के स्कूलों में निजी वाहनों से स्कूल आने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मंडलायुक्त ने बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिन्ता जताते हुए यह आदेश 4 जिलों में जारी कर दिए हैं. इस नियम को सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश बीएसए को दिए गए हैं.
निजी वाहनों से छात्र-छात्राएं नहीं जा सकेंगे स्कूल
बरेली मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बीते दिनों बदायूं में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्कूली बच्चों की मौत के बाद अहम निर्देश मंडल के स्कूलों के लिए जारी कर दिए हैं.अक्सर देखा जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल स्कूटी व बाइक से भेजते हैं. नतीजा कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना बड़ा रूप ले सकती है.
जीवन कितना अनमोल है यह बात अभिभावको को भी समझनी होगी. अब यदि छात्र- छात्राएं स्कूल स्कूटी-बाइक चलाकर आते हैं तो स्कूल प्रबंधन उन्हें प्रवेश नहीं देगा.यह सब सड़क हादसों को देखते हुए मण्डलायुक्त ने निर्णय लिया है. बरेली मंडल में आने वाले 4 जनपदों में इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा.बरेली,बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत शामिल हैं.
मंडल के समस्त बीएसए को दिए कड़े निर्देश
मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बीएसए को निर्देशित किया कि 18 साल से कम उम्र वाले छात्र-छात्राएं यदि स्कूटी और बाइक खुद चलाकर स्कूल आ रहे है तो उनको प्रवेश न दिया जाए.इसके लिए उनके अभिभावकों को नोटिस भेजें और उन्हें जागरूक करें.मंडल के सभी बीएसए को सख्ती से इस नियम का पालन करने के आदेश दिए गए हैं. निजी वाहन से भी स्कूल ले जाने व आने पर रोक लगाई गई है. केवल स्कूल से अनुबंधित वाहन ही स्कूली छात्र-छात्राओं को ला सकेंगे.
स्कूलों से अनुबंधित वाहन ही हो सन्चालित
मण्डलायुक्त ने बैठक करते हुए कहा कि निजी वैन पर प्रतिबंध लगाया जाए. स्कूल से अनुबंधित वाहनों को ही सन्चालित किया जाए. समस्त विद्यालयो को नोटिस भेजा जाए.इसके साथ ही स्कूल भी अभिभावको को नोटिस भेजे की स्कूटी व बाइक से बच्चों को स्कूल न भेजें.
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी कार्रवाई के आदेश
विद्यालयो में सन्चालित कम से कम 5 अवैध वाहनों पर कार्रवाई हो, यह भी सुनिश्चित करें कि कोई वाहन बिना फिटनेस के तो नहीं प्रयोग में लाया जा रहा है. यह निर्णय बदायूं में हुए हादसे के बाद लिया गया है. इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त सन्चालित स्कूलों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं.