
Prayagraj News: मरे हुए व्यक्ति को बनाया गवाह ! फतेहपुर की फर्जी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम से जवाब तलब
Prayagraj News In Hindi
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) में एक लेखपाल ने तालाब भूमि विवाद में मृत व्यक्ति की गवाही के आधार पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी. हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी को लेखपाल से जानकारी लेकर 7 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले में फतेहपुर (Fatehpur) के लेखपाल और प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने जिलाधिकारी फतेहपुर को निर्देश दिया है कि वे एक लेखपाल द्वारा मृत व्यक्ति की गवाही के आधार पर तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें. कोर्ट ने साफ किया कि इस स्तर की लापरवाही या साजिश स्वीकार्य नहीं की जाएगी.
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जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया कि याची ने सरकारी तालाब पर कब्जा किया है. डीएम का हलफनामा लेखपाल की 26 अक्टूबर 2024 को तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित था.
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हाईकोर्ट की कड़ी फटकार 7 मई तक दाखिल करें जवाब
हाईकोर्ट ने कहा कि एक मृत व्यक्ति की गवाही को रिपोर्ट में शामिल करना न केवल झूठ है बल्कि कानून का मज़ाक भी है. कोर्ट ने जिलाधिकारी फतेहपुर को निर्देश दिया है कि वे रिपोर्ट तैयार करने वाले लेखपाल से व्यक्तिगत जानकारी लेकर 7 मई 2025 तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करें. आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) के माध्यम से जिलाधिकारी को अनुपालन हेतु भेजी गई है.
