Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP Teacher Promotion News: बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षकों का न हो प्रमोशन, कोर्ट का बड़ा फैसला

UP Teacher TET News

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षकों के प्रमोशन मामले में 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्णय लेने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन बिना टीईटी (Tet) पास किये ना किया जाए. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल के आदेश दिए हैं.

UP Teacher Promotion News: बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षकों का न हो प्रमोशन, कोर्ट का बड़ा फैसला
लखनऊ हाईकोर्ट, फोटो साभार सोशल मीडिया

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला टीईटी पास हो उन्हें ही मिले प्रमोशन

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सहायक शिक्षकों (Primary Teachers) के प्रमोशन (Promotion) के मामले में कहा कि प्रोन्नति से पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 को अधिसूचना के तहत निर्णय लिए जाए. जिसमें कहा गया है कि जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक शिक्षको पदों के प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य है. कुल मिलाकर शिक्षकों को TET पास होना जरूरी है जबकि इसके बाद भी याचिकाओं का कहना है TET के पास किए बिना ही शिक्षकों का प्रमोशन किया जा रहा है.

आदेश के बाद भी प्रमोशन जारी

कोर्ट के मुताबिक साल 2010 से शिक्षकों की नियुक्ति व प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था इसके साथ ही जो पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए कहा गया था कि वह अपने पद पर कायम रहेंगे, लेकिन यदि उन्हें प्रमोशन पाना है तो इसके लिए उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना होगा लेकिन इस आदेश के बावजूद अध्यापकों को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा था हालांकि इस संबंध में एक जांच का सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग में पड़ी हुई है.

लखनऊ बेंच ने दिया आदेश

ये आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की बेंच ने हिमांशु राणा व अन्य लोगों की याचिका पर दिया गया है. याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी गई है जहां तक एनसीटीई की अधिसूचना के तहत उसमें टीईटी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया. अदालत ने यह भी कहा है कि यह आदेश अर्ह अध्यापकों के प्रोन्नति में बाधा न माना जाए.

युगान्तर प्रवाह एक निष्पक्ष पत्रकारिता का संस्थान है इसे बचाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें। पेमेंट करने के लिए वेबसाइट में दी गई यूपीआई आईडी को कॉपी करें।

Latest News

25 March Zodiac Sign In Hindi 2025: आज के राशिफल में कुछ राशियों को वाद-विवाद से बचना होगा ! जानिए सभी का दैनिक राशिफल 25 March Zodiac Sign In Hindi 2025: आज के राशिफल में कुछ राशियों को वाद-विवाद से बचना होगा ! जानिए सभी का दैनिक राशिफल
25 March Zodiac In Hindi 2025: आज का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा, जबकि कुछ को सतर्क...
Fatehpur News: फतेहपुर में बुजुर्ग की अस्मिता पर दरिंदगी की चोट, दबंगों ने निर्वस्त्र कर पीटा, मुंह पर किया पेशाब
Justice Yashwant Varma: इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग ! अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी 
Fatehpur News: अखिलेश यादव का BJP पर वार ! भाजपा 8 साल बेमिसाल मना रही है, लेकिन फतेहपुर याद आएगा
Fatehpur Accident News: फतेहपुर में दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत ! तीन घायल, कानपुर रैफर 
Aaj Ka Rashifal 24 March 2025: आज का राशिफल, जानें कैसा रहेगा सोमवार का दिन, सभी राशियों दैनिक राशिफल 
Fatehpur News: फतेहपुर में जैकी की ढोलक पर झूमे भाजपाई ! होली और फाग से गूंजा मलवां मंडल, खूब लगे ठुमके

Follow Us