Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP Teacher Promotion News: बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षकों का न हो प्रमोशन, कोर्ट का बड़ा फैसला

UP Teacher Promotion News: बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षकों का न हो प्रमोशन, कोर्ट का बड़ा फैसला
लखनऊ हाईकोर्ट, फोटो साभार सोशल मीडिया

UP Teacher TET News

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षकों के प्रमोशन मामले में 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्णय लेने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन बिना टीईटी (Tet) पास किये ना किया जाए. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला टीईटी पास हो उन्हें ही मिले प्रमोशन

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सहायक शिक्षकों (Primary Teachers) के प्रमोशन (Promotion) के मामले में कहा कि प्रोन्नति से पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 को अधिसूचना के तहत निर्णय लिए जाए. जिसमें कहा गया है कि जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक शिक्षको पदों के प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य है. कुल मिलाकर शिक्षकों को TET पास होना जरूरी है जबकि इसके बाद भी याचिकाओं का कहना है TET के पास किए बिना ही शिक्षकों का प्रमोशन किया जा रहा है.

आदेश के बाद भी प्रमोशन जारी

कोर्ट के मुताबिक साल 2010 से शिक्षकों की नियुक्ति व प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था इसके साथ ही जो पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए कहा गया था कि वह अपने पद पर कायम रहेंगे, लेकिन यदि उन्हें प्रमोशन पाना है तो इसके लिए उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना होगा लेकिन इस आदेश के बावजूद अध्यापकों को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा था हालांकि इस संबंध में एक जांच का सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग में पड़ी हुई है.

लखनऊ बेंच ने दिया आदेश

ये आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की बेंच ने हिमांशु राणा व अन्य लोगों की याचिका पर दिया गया है. याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी गई है जहां तक एनसीटीई की अधिसूचना के तहत उसमें टीईटी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया. अदालत ने यह भी कहा है कि यह आदेश अर्ह अध्यापकों के प्रोन्नति में बाधा न माना जाए.

Latest News

India Vs Pak T20 Wc 2026: भारत की बादशाहत क़ायम ! पाकिस्तान फिर चारों खाने चित्त India Vs Pak T20 Wc 2026: भारत की बादशाहत क़ायम ! पाकिस्तान फिर चारों खाने चित्त
आईसीसी की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने भारत से खेलने की हामी तो भर ली, लेकिन नतीजा वही का...
काम की खबर ! साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को राहत, RBI देगा आपको हर्जाना, जानिए क्या है पूरा नियम
Fatehpur News: थवईश्वर तांबेश्वर से कुण्डेश्वर महादेव तक, महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का महाकुंभ, हर हर महादेव से गूंजा जनपद
IMD Weather Alert: उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों में बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर ऐसे करें शिव-पार्वती की पूजा, भोलेनाथ स्वयं हर लेंगे जीवन के सभी कष्ट
Fatehpur News: फतेहपुर के विजयीपुर में करोड़ों का घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से कराए गए भुगतान, मुकदमें की तैयारी
आज का राशिफल 14 फरवरी 2026: शिव आराधना से बदलेगी किस्मत ! जानिए 12 राशियों का दैनिक भाग्यफल

Follow Us