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Sp Mla Irfan Solanki : सुप्रीम कोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका! फर्जी आधार कार्ड हवाई यात्रा मामले में जमानत याचिका की खारिज

Sp Mla Irfan Solanki : सुप्रीम कोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका! फर्जी आधार कार्ड हवाई यात्रा मामले में जमानत याचिका की खारिज
सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

कानपुर सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है. इरफान प्लॉट आगजनी व फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में महराजगंज जेल में बंद हैं. इरफान की जमानत याचिका फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा करने के मामले में खारिज की गई है.


हाईलाइट्स

  • सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें नही हो रही कम
  • फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में सुप्रीमो कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
  • इरफान प्लॉट आगजनी व फर्जी आधार कार्ड से यात्रा समेत अन्य मुकदमों में है आरोपी

Big blow to sp mla irfan : समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी पिछले नवम्बर 2022 से महराजगंज जेल में बंद हैं. अब उन्हें एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. दरअसल फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इरफान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इरफान मामले में क्या कहा आपको बताते है.

फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में याचिका खारिज

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं.  पिछले नवंबर 2022 से वे प्लॉट आगजनी , फर्जी आधार कार्ड से यात्रा समेत तमाम मामलों में महाराजगंज जेल में बंद है. इरफान सोलंकी को एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है. दरअसल उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली से मुंबई अपना नाम बदलकर यात्रा की थी. जिस मामले में उन्होंने जमानत याचिका डाली थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

इरफान के आरोप तय होना बाकी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी राहत

Read More: लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में बड़ा एक्शन, 31 कोचिंग संस्थान सील, बेसमेंट में चल रही क्लासेज पर प्रशासन सख्त

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अभी इनके मुदकमे के आरोप तय नहीं हुए है. इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. हां भविष्य में वे जमानत के लिए फिर से नई अर्जी दे सकते हैं. जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी ने अपने रिश्तेदारों की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली से मुम्बई की हवाई यात्रा असरफ अली नाम से की थी.

Read More: फतेहपुर का गैंगस्टर कानपुर में गिरफ्तार: तीन पिस्टलों के साथ पकड़ा गया, चुनाव से पहले अवैध हथियार नेटवर्क की जांच

जिस मामले में जांच कराई गई तो सच्चाई सामने आई थी. माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. क्योंकि अभी उनके मुकदमे के आरोप अबतक तय नहीं हो पाएं हैं. वे चाहें तो आरोप तय होने और मुकदमे में कार्रवाई शुरू होने के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं.

13 Sep 2023 By Vishal Shukla

Sp Mla Irfan Solanki : सुप्रीम कोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका! फर्जी आधार कार्ड हवाई यात्रा मामले में जमानत याचिका की खारिज


हाईलाइट्स

  • सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें नही हो रही कम
  • फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में सुप्रीमो कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
  • इरफान प्लॉट आगजनी व फर्जी आधार कार्ड से यात्रा समेत अन्य मुकदमों में है आरोपी

Big blow to sp mla irfan : समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी पिछले नवम्बर 2022 से महराजगंज जेल में बंद हैं. अब उन्हें एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. दरअसल फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इरफान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इरफान मामले में क्या कहा आपको बताते है.

फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के मामले में याचिका खारिज

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं.  पिछले नवंबर 2022 से वे प्लॉट आगजनी , फर्जी आधार कार्ड से यात्रा समेत तमाम मामलों में महाराजगंज जेल में बंद है. इरफान सोलंकी को एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है. दरअसल उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली से मुंबई अपना नाम बदलकर यात्रा की थी. जिस मामले में उन्होंने जमानत याचिका डाली थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

इरफान के आरोप तय होना बाकी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी राहत

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अभी इनके मुदकमे के आरोप तय नहीं हुए है. इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. हां भविष्य में वे जमानत के लिए फिर से नई अर्जी दे सकते हैं. जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी ने अपने रिश्तेदारों की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली से मुम्बई की हवाई यात्रा असरफ अली नाम से की थी.

जिस मामले में जांच कराई गई तो सच्चाई सामने आई थी. माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. क्योंकि अभी उनके मुकदमे के आरोप अबतक तय नहीं हो पाएं हैं. वे चाहें तो आरोप तय होने और मुकदमे में कार्रवाई शुरू होने के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं.

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