Fatehpur UP News: दहेज हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सज़ा
फतेहपुर में शुक्रवार को कोर्ट (District Court Fatehpur) ने दहेज़ हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दोषी धर्मेंद्र अवस्थी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. Fatehpur News

Fatehpur News:दहेज़ हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पास्को संजय कुमार सिंह ने दोषी धर्मेंद्र अवस्थी पुत्र सन्तोष अवस्थी निवासी लालीपुर थाना हुसैनगंज को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। Fatehpur News
क्या था मामला..
15 मई 2016 को दोषी धर्मेंद्र अवस्थी की पत्नी रचना की जलकर मौत हुई थी।मामले में रचना की पिता की ओर से स्थानीय थाने हुसैनगंज (Husainganj Thana Fatehpur ) पर दो लाख रुपए दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित कर हत्या किए जाने का मुकदमा धर्मेंद्र अवस्थी, उसकी माँ श्यामा अवस्थी, बहन गीता, सीता औऱ राघव के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।मुकदमें की विवेचना के दौरान माँ श्यामा अवस्थी की मौत हो गई थी औऱ धर्मेंद्र अवस्थी को छोड़कर शेष अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने विवेचना में अलग कर दिया था। Fatehpur News
उल्लेखनीय है कि घटना के बाद से ही अभियुक्त धर्मेंद्र अवस्थी जिला कारागार में बन्द है। Fatehpur News