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UP:जनसंख्या वृद्धि को लेकर सख़्त हुई योगी सरकार..पंचायत चुनाव सहित कई सरकारी लाभों से वंचित हो सकते हैं..दो से ज़्यादा संतानों वाले दम्पति..!

यूपी सरकार जल्द ही प्रदेश में नई जनसँख्या नीति लागू कर सकती है..उम्मीद की जा रही है यह नीति इसी साल होने जा रहे पंचायत चुनावों से पहले लागू हो सकती है..पढ़े युगान्तर प्रवाह पर पूरी खबर..

UP:जनसंख्या वृद्धि को लेकर सख़्त हुई योगी सरकार..पंचायत चुनाव सहित कई सरकारी लाभों से वंचित हो सकते हैं..दो से ज़्यादा संतानों वाले दम्पति..!
फ़ाइल फ़ोटो योगी आदित्यनाथ।साभार-गूगल
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लखनऊ:जनसंख्या वृद्धि को लेकर सूबे की योगी सरकार सख़्त हो गई है।इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं।राज्य सरकार की प्रस्तावित जनसँख्या नीति को लेकर महत्वपूर्ण ख़बर सामने आ रही है।

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हिंदुस्तान समाचार समूह की वेबसाइट पर प्रकाशित ख़बर के अनुसार राज्य की प्रस्तावित जनसंख्या नीति में यह संकेत मिले हैं कि राज्य सरकार दो से अधिक बच्चे होने वाले दम्पतियों को कई तरह के सरकारी लाभों से वंचित रख सकती है।जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में उन्हीं दम्पति को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके दो या उससे कम बच्चे होंगे। (uttar pradesh new population act)

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इस प्रस्तावित जनंसख्या नीति को सबसे पहले इस साल होने जा रहे प्रदेश के पंचायत चुनावों में लागू किया जा सकता है।जिसके तहत उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है जिनके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे।पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनावों में भी इसको लागू किया जा सकता है।प्रस्तावित जनसंख्या नीति को सरकारी नौकरियों से भी जोड़ने पर विचार चल रहा है। यह नीति भर्ती से लेकर प्रोन्नति के मामलों मे भी लागू रहेगी।

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पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में पंचायत चुनाव में इस तरह की पाबंदी लगायी थी।25 जुलाई 2019 के बाद से यह कानून राज्य में प्रभावी हो गया है।उत्तराखंड के अलावा राजस्थान, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश व मध्य प्रदेश में पहले से ही  दो से अधिक बच्चे वाले दम्पत्तियों के पंचायत व निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लागू है।

सरकार की प्रस्तावित जनंसख्या नीति यदि लागू हो जाती है तो इस साल होने जा रहे पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई लोगों को तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है।

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