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Irfan Solanki News: जेल में बंद सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट ! राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका

Irfan Solanki News: जेल में बंद सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट ! राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका
इरफ़ान सोलंकी : image Credit Original Source

Irfan Solanki News

समाजवादी पार्टी के हैट्रिक विधायक हाजी इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) बीते 1 साल से जेल में बंद हैं. उनके वकील द्वारा 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Elections) के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी लेकिन उनकी इस याचिका पर कानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी है. उनका वोट (vote) न डालना पार्टी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट

27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Elections) से पहले समाजवादी पार्टी (Sapa) को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक-एक विधायक का वोट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है तो वही जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी वोट नहीं डाल सकेंगे उनके वकील द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है.

राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे इरफान सोलंकी

दरअसल कानपुर में समाजवादी पार्टी के हैट्रिक विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर एक महिला के द्वारा उसके प्लाट पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगजनी समेत कई संगीन आरोप लगाए थे इन आरोपों के चलते वह बीते 1 साल से जेल में बंद है तो वही 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव भी होने हैं जिसे लेकर उनके वकील मोहम्मद आसिफ खान ने उनके वोट डालने को लेकर कोर्ट से अनुमति मांगी थी दरअसल उनकी ओर से दलील देते हुए कहा गया था कि जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट द्वारा वोटिंग देने की अनुमति दी गई थी ठीक उसी तरह से राज्यसभा का चुनाव होना है. जिसे लेकर विधायक इरफान सोलंकी को भी अनुमति दी जाए लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आज सवाल उठाया गया कि उनके प्रार्थना पत्र में पैरोल या शार्ट टर्म बेल की गुजारिश की गई है लेकिन कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है जिसके चलते उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है.

कानून के जानकार ने बताया

ऐसे में जब एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है तो अब विधायक इरफान सोलंकी की ओर से अब ऊपरी अदालत में भी याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन ऐसे में वहां से भी उन्हें इतनी जल्दी अनुमति मिलना आसान नहीं है, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक जो भी अंडर ट्रायल जेल में बंद होते हैं उन्हें किसी भी तरह से चुनाव में भागीदार बनने का कोई भी अधिकार नहीं होता है. विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है तो दूसरी तरफ मतदान केंद्र तक पुलिस का प्रवेश वर्जित होता है ऐसे में विधायक इरफान सोलंकी को अकेला छोड़ना सही नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर केस के गवाहों पर पड़ सकता है.

कौन है MLA इरफान सोलंकी?

समाजवादी पार्टी विधायक सीसामऊ विधानसभा से हैट्रिक विधायक हैं उनके पिता स्वर्गीय हाजी मुस्ताक सोलंकी लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं उनके पिता की मौत के बाद ही इरफान सोलंकी को पार्टी ने मौका दिया था जिस पर वह खरे उतरे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लगातार तीन बार विधायक की सीट जीत कर कानपुर से समाजवादी पार्टी का पक्ष मजबूत रखा लेकिन अब वह महाराजगंज जेल में बंद है उन पर प्लाट पर कब्जा करने आगजनी आचार संहिता का उल्लंघन रंगदारी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा जैसे 17 केस दर्ज है यही नहीं विधायक के साथ-साथ उनके करीबियों की भी करीब 200 करोड रुपए की संपत्तियां भी जप्त हो चुकी है.

Read More: Murder In UP: दो महिलाओं के समलैंगिक इश्क ने पति की कर दी हत्या, चार बच्चों की मां कैसे बनी कातिल

23 Feb 2024 By Vishal Shukla

Irfan Solanki News: जेल में बंद सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट ! राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका

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इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट

27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Elections) से पहले समाजवादी पार्टी (Sapa) को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक-एक विधायक का वोट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है तो वही जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी वोट नहीं डाल सकेंगे उनके वकील द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है.

राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे इरफान सोलंकी

दरअसल कानपुर में समाजवादी पार्टी के हैट्रिक विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर एक महिला के द्वारा उसके प्लाट पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगजनी समेत कई संगीन आरोप लगाए थे इन आरोपों के चलते वह बीते 1 साल से जेल में बंद है तो वही 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव भी होने हैं जिसे लेकर उनके वकील मोहम्मद आसिफ खान ने उनके वोट डालने को लेकर कोर्ट से अनुमति मांगी थी दरअसल उनकी ओर से दलील देते हुए कहा गया था कि जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट द्वारा वोटिंग देने की अनुमति दी गई थी ठीक उसी तरह से राज्यसभा का चुनाव होना है. जिसे लेकर विधायक इरफान सोलंकी को भी अनुमति दी जाए लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आज सवाल उठाया गया कि उनके प्रार्थना पत्र में पैरोल या शार्ट टर्म बेल की गुजारिश की गई है लेकिन कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है जिसके चलते उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है.

कानून के जानकार ने बताया

ऐसे में जब एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है तो अब विधायक इरफान सोलंकी की ओर से अब ऊपरी अदालत में भी याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन ऐसे में वहां से भी उन्हें इतनी जल्दी अनुमति मिलना आसान नहीं है, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक जो भी अंडर ट्रायल जेल में बंद होते हैं उन्हें किसी भी तरह से चुनाव में भागीदार बनने का कोई भी अधिकार नहीं होता है. विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है तो दूसरी तरफ मतदान केंद्र तक पुलिस का प्रवेश वर्जित होता है ऐसे में विधायक इरफान सोलंकी को अकेला छोड़ना सही नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर केस के गवाहों पर पड़ सकता है.

कौन है MLA इरफान सोलंकी?

समाजवादी पार्टी विधायक सीसामऊ विधानसभा से हैट्रिक विधायक हैं उनके पिता स्वर्गीय हाजी मुस्ताक सोलंकी लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं उनके पिता की मौत के बाद ही इरफान सोलंकी को पार्टी ने मौका दिया था जिस पर वह खरे उतरे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लगातार तीन बार विधायक की सीट जीत कर कानपुर से समाजवादी पार्टी का पक्ष मजबूत रखा लेकिन अब वह महाराजगंज जेल में बंद है उन पर प्लाट पर कब्जा करने आगजनी आचार संहिता का उल्लंघन रंगदारी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा जैसे 17 केस दर्ज है यही नहीं विधायक के साथ-साथ उनके करीबियों की भी करीब 200 करोड रुपए की संपत्तियां भी जप्त हो चुकी है.

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