
Irfan Solanki News: जेल में बंद सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट ! राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका
Irfan Solanki News
समाजवादी पार्टी के हैट्रिक विधायक हाजी इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) बीते 1 साल से जेल में बंद हैं. उनके वकील द्वारा 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Elections) के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी लेकिन उनकी इस याचिका पर कानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी है. उनका वोट (vote) न डालना पार्टी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट
27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Elections) से पहले समाजवादी पार्टी (Sapa) को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक-एक विधायक का वोट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है तो वही जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी वोट नहीं डाल सकेंगे उनके वकील द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है.
राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे इरफान सोलंकी
दरअसल कानपुर में समाजवादी पार्टी के हैट्रिक विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर एक महिला के द्वारा उसके प्लाट पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगजनी समेत कई संगीन आरोप लगाए थे इन आरोपों के चलते वह बीते 1 साल से जेल में बंद है तो वही 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव भी होने हैं जिसे लेकर उनके वकील मोहम्मद आसिफ खान ने उनके वोट डालने को लेकर कोर्ट से अनुमति मांगी थी दरअसल उनकी ओर से दलील देते हुए कहा गया था कि जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट द्वारा वोटिंग देने की अनुमति दी गई थी ठीक उसी तरह से राज्यसभा का चुनाव होना है. जिसे लेकर विधायक इरफान सोलंकी को भी अनुमति दी जाए लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आज सवाल उठाया गया कि उनके प्रार्थना पत्र में पैरोल या शार्ट टर्म बेल की गुजारिश की गई है लेकिन कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है जिसके चलते उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है.
कानून के जानकार ने बताया

