Fatehpur News : फतेहपुर की गोशाला में भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड ग्राम प्रधान और लेखपाल पर भी गिर सकती है गाज
फतेहपुर की रारा गौशाला में ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत अधिकारी और संबंधित लेखपाल का बड़ा खेल उजागर हुआ है,गौशाला में लगी जमीन पर अपने निजी स्वार्थ के लिए खेती कर आर्थिक लाभ उठाने के चलते संबंधित सचित को निलंबित करते हुए ग्राम प्रधान और लेखपाल से जवाब तलब किया गया है.
हाईलाइट्स
- फतेहपुर की रारा गोशाला में भ्रष्टाचार सचिव रणधीर सिंह निलंबित प्रधान और लेखपाल को कारण बताओ नोटिस
- फतेहपुर की रारा गोशाला में निजी फसल बोकर धन का होता था बंदर बांट
- फतेहपुर के डीपीआरओ उपेंद्र राय ने जांच कर डीएम श्रुति को भेजी थी रिपोर्ट
Fatehpur Rara Gaushala News : प्रदेश की योगी सरकार गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है लेकिन धरातल पर यह योजना लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है. गोवंश के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली नौ सौ रुपए मासिक धनराशि को कम बताने वाले जिले के अधिकारी उन पैसों में तो बंदर बांट करते हैं
उसके साथ ही गोशाला के अंतर्गत लगी जमीनों का लाभ अपने निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है. ताज़ा मामला फतेहपुर के रारा चांदपुर गोशाला का बताया जा रहा है जहां ग्राम प्रधान,सचिव और लेखपाल सालों से सरकारी जमीन पर खेती करते हुए धन उगाही कर रहे थे.
गोशाला की जमीन पर बोई जा रही थी धान गेंहू की फ़सल...
फतेहपुर की रारा गोशाला में लगभग 20 बीघे जमीन लगी हुई है जिसमें 12 बीघे में धान गेंहू की फसल बोई जाती थी और पांच बीघे में गोवंश के लिए चारा बोया जाता था. औचक निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ उपेंद्र राज जब वहां पहुंचे तो केयर टेकर राम सहाय और ग्रामीण ओम प्रकाश लोधी से पूछ ताछ के दौरान पता चला की सिर्फ पांच बीघे जमीन पर हरा चारा बोया गया है जबकि 12 बीघे जमीन पर गेंहू की फसल बोई गई है और अतिरिक्त भूमि खाली पड़ी है. इसके साथ ही इस भूमि पर धान की खेती कर उसकी कटाई भी हो चुकी है.
सचिव को किया गया सस्पेंड प्रधान और लेखपाल को कारण बताओ नोटिस...
जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राय ने रारा गोशाला की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी श्रुति को सौंपी जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने ग्राम सचिव रणधीर सिंह को तत्काल निलंबित करते हुए उन्हें मलवा ब्लाक में अटैच कर दिया है साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए असोथर बीडीओ को जांच अधिकारी बनाया गया है इसके अलावा संबंधित लेखपाल को भी नोटिस जारी किया गया है साथ ही ग्राम प्रधान रामरेखा देवी को कारण बताओ नोटिस देते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा- 95 (1) छः के अन्तर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है