लॉकडाउन-2:फतेहपुर में लागू हो गए हैं ये नियम..डीएम-एसपी ने जारी किए दिशा निर्देश..!
दूसरे चरण का लॉकडाउन 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है..पीएम मोदी के आदेश पर इसको पूरे देश में और सख़्ती के साथ लागू किया जा रहा है..फतेहपुर के डीएम और एसपी ने भी जनपदवासियों के लिए संयुक्त रूप से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं..पढ़े युगान्तर प्रवाह पर पूरी खबर..
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फतेहपुर:दूसरे चरण का लॉकडाउन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा जो तीन मई तक चलेगा।लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो इसके लिए शासन की तरफ़ से जिला स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।fatehpur lockdown 2
मंगलवार शाम डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से जनपदवासियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।जिनको जानना ज़रूरी है।
डीएम और एसपी की तरफ़ से संयुक्त रूप से जारी किए गए पत्र के अनुसार बताया गया है कि लॉकडाउन में जो व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रहीं हैं वह यथावत रहेंगी।चेहरे पर मास्क, रुमाल या गमछा का प्रयोग अनिवार्य है।बिना अति आवश्यक काम के बाहर निकलने पर पूर्ण पाबंदी है।
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इस आदेश में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन की इस विस्तारित अवधि को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अस्पतालों, किराना, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों, मेडिकल स्टोरों, बैंकों, राशन की दुकानों , गेंहू क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन आने वाले समस्त व्यक्तियों का समुचित विवरण रखा जाए जिससे यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को ट्रेस किया जा सके।
इसके अलावा घर से निकलने वाले प्रत्येक जनपदवासी को अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की मॉनिटरिंग तथा उससे बचाव हेतु आरोग्य एप डाउनलोड करें और उसमें पूछी जा रही जानकारी फ़ीड करें।