Up Teacher News : जानिए क्यों जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई गई रोक,ये थी वजह
यूपी में मनमानी और सगे सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाने की शिकायत पर विशेष सचिव के आदेश पर जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं जानिए आप भी आख़िर ऐसा क्यों हुआ...

हाईलाइट्स
- यूपी में जूनियर हाईस्कूल के प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक
- स्कूल प्रबन्धक निजी स्वार्थ व नियम विरुद्ध सगे सम्बन्धियों को दे रहे थे नियुक्ति
- बेसिक शिक्षा निदेशक ने भेजा शासन को पत्र,लगी नियुक्ति पर रोक
UP Teacher Junior High School: यूपी में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से सम्बद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है. दरअसल ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया कि इन स्कूलों के प्रबन्धक अपने सगे सम्बन्धियों को नियम विरुद्ध नियुक्ति देकर लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे. जिसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने शासन को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की थी जिस पर शासन द्वारा आदेश जारी हुए हैं.
यूपी में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल की नियुक्तियों पर क्यों लगी रोक (UP Teacher News)
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से सम्बन्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्तियां होनी थीं. दरअसल इन प्राथमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के बाद जगह रिक्त हो गयी थी अब जगह खाली थीं तो इन स्कूलों के प्रबंधकों ने अपने सगे सम्बन्धियो को नियम विरुद्ध नियुक्तियां करने लगे थे.
जिसकी शिकायत बेसिक शिक्षा निदेशक ने शासन से पत्र लिखकर की थी. जिसपर विशेष सचिव ऋषिकांत दुबे ने 6 जून को इस तरह की नियुक्तियों की रोक के आदेश जारी कर दिए.सूचना पहुंचने के बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 8 जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर भर्ती पर रोक लगाने सम्बन्धी निर्देश जारी किए हैं.
यूपी के एडेड जूनियर हाईस्कूल की भर्ती पर रोक
दरअसल प्रदेश में वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल सन्चालित हैं.नियमावली 1975 के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाती है. नियमावली में संशोधन की कार्यवाई विचाराधीन है फिलहाल भर्ती पर रोक तो लगाई ही गई है और अगर चयन की कार्यवाई प्रस्तावित हो तो उसे भी किसी हाल में पूरा न करने के आदेश दिए हैं.