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Fatehpur Accident News : फतेहपुर में 33 लोगों की हादसों में मौत

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यूपी के फतेहपुर में पिछले 7 दिनों के भीतर 33 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है. एक हफ़्ते में इतनी बड़ी संख्या में हादसों में हुई मौतें चिंताजनक हैं.

Fatehpur News : यूपी के फतेहपुर ज़िले में पिछले एक हफ़्ते के भीतर हादसों में 33 लोगों की मौत हुई है. यह आंकड़ा डराने वाला है. इन मौतों में दो दर्जन से अधिक मौतें सड़क हादसों की है.शेष आत्महत्या औऱ हत्या के मामले हैं.

जिला अस्पताल के रिकार्ड मुताबिक 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक कुल 33 शवों के पोस्टमार्टम हुए हैं. इनमें से अधिकांश मरने वाले सड़क हादसों का शिकार हुए हैं. अकेले 21 फ़रवरी को कुल 7 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है. 

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तेज़ रफ़्तार बन रही मौतों की वजह..

जिला प्रशासन द्वारा यातायात नियमों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन लोग जान के प्रति लापरवाह बने हुए हैं. सबसे ज्यादा हादसों का शिकार बाइकें हो रही हैं. बड़ी संख्या में 18 साल के कम उम्र के किशोर सड़कों पर तेज़ रफ़्तार बाइक चलाते हुए देखे जा सकते हैं. बिना हेलमेट बाइक चलाना भी मौतों का बड़ा कारण है. 

चेकिंग के नाम पर होती वसूली..

शहर के चौराहों पर पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली वाहन चेकिंग हमेशा से सवालों के घेरे में रही है. यहाँ चेकिंग के नाम पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली का चलन आम है. नियम विरुद्ध पकड़े जाने पर कुछ रुपयों की रिश्वत देकर लोगों के वाहन चालान औऱ सीज की कार्यवाही से बच जाते हैं. जिसके चलते लोगों के भीतर चेकिंग का ख़ौफ़ ही नहीं बन पा रहा है. 

क्या है नियम उल्लंघन पर जुर्माने की राशि? (Traffic Rules and Fines)

  • बिना आरसी- 5,000 रुपये का जुर्माना

  • बिना परमिट- 10000 रुपये का जुर्माना

  • बिना हेलमेट- 1000 रुपये का जुर्माना

  • बिना सीट बेल्ट- 1000 रुपये का जुर्माना

  • बाइक पर तीन सवारी- 1000 रुपये का जुर्माना

  • मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर- 1000 रुपये का जुर्माना

  • गलत पार्किंग- 500 रुपये का जुर्माना

  • बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का जुर्माना

  • कागज नहीं दिखाने पर- 500 रुपये का जुर्माना

  • मॉडिफाइड वाहन पर- 5,000 रुपये का जुर्माना

  • लगातार हार्न बजाने पर- 1000 रुपये का जुर्माना

  • अयोग्य व्यक्ति के वाहन चलाने पर- 5000 रुपये का जुर्माना

  • प्रेशर हार्न पर- 10000 रुपये का जुर्माना

  • नाबालिग के गाड़ी चलाने पर- 1000 रुपये का जुर्माना

  • इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर- 10000 रुपये का जुर्मान

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