UP School News : यूपी के स्कूलों में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रवेश के लिए इतनी होगी उम्र
उत्तर प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) लागू होने जा रही है जिसके लिए शासन ने दिशा निर्देश भेज दिए हैं. अब कक्षा एक में प्रवेश के बच्चों की न्यूनतम उम्र छः वर्ष होनी चाहिए.

हाईलाइट्स
- यूपी के स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु होगी छः वर्ष
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यूपी के सभी स्कूलों में किया गया लागू. शासन ने जारी किया निर्देश
- यूपी के स्कूलों में सत्र 2023-24 में अभिभावकों को मिलेगी थोड़ी राहत अगले वर्ष से कढ़ाई से पालन
UP School News : यूपी में अगर अपने बच्चों का किसी स्कूल में दाखिला कराने के सोंच रहें हैं तो शासन की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन को आपको जरूर पढ़ना होगा. इस नियम के तहत कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष कर दी गई है और वर्ष 2023-24 के नए सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा. लेकिन इसके अभिभावकों को थोड़ी राहत दी गई है जाने पूरी बात.
छः वर्ष से पहले बच्चों का नहीं होगा कक्षा एक में प्रवेश...
उतर प्रदेश सरकार ने NEP के तहत कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष निर्धारित कर दी है और यह नियम सत्र 2023-24 से लागू किया जाएगा. लेकिन इस सत्र में अभिभावकों को थोड़ी राहत दी गई क्योंकि 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो चुका है. वर्तमान में जिन छात्रों का प्रवेश हो चुका और जिनकी आयु 5 से 6 वर्ष के बीच है उनको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. आदेश के जारी होने के बाद उन्हीं छात्रों को एडमिशन दिया जायेगा जो 31 जुलाई तक छः वर्ष के हो जाएंगे.
नए प्रवेश को लेकर क्या कहा बेसिक शिक्षा विभाग ने (Nursery Admission 2023)
मीडिया को जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ रहे छात्रों के लिए भी यह नियम लागू हो जब एडमिशन कक्षा एक में होगा तो उनकी उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए लेकिन क्योंकि सत्र प्रारंभ हो चुका है इसलिए अगर किसी छात्र की उम्र 6 वर्ष से कम है तो भी उसको कक्षा एक में प्रवेश दिया जायेगा लेकिन अगले सत्र से इसे कढ़ाई से लागू किया जाएगा और यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा. जानकारी के मुताबिक महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र जारी करते हुए इस आदेश के पालन हेतु कहा है.