Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से
UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment ( सांकेतिक फ़ोटो )

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फ़ैसला आ गया है, कोर्ट ने चुनाव पर लगे स्टे को हटा लिया है.कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है.जानें पूरा मामला विस्तार से.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi :यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 पेज के अपने जजमेंट में जो प्रमुख बातें कही हैं उसके अनुसार वर्तमान में नगर विकास द्वारा बनाए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.अब सरकार चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. लेकिन यदि ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो फिर सरकार को नया आयोग गठित करना होगा.अब इस फैसले को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

सरकार के पाले में गेंद...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

Read More: फतेहपुर गैंगरेप पीड़िता की मंदिर में हुई शादी, मंगेतर ने थामा हाथ और कहा- हर सुख-दुख में निभाऊंगा साथ

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

Read More: Fatehpur News: प्रेमिका की शादी से पहले युवक ने की आत्महत्या, सदमे में युवती ने भी खाया जहर, इलाके में चर्चा का विषय बनी प्रेम कहानी

कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव कराने की गेंद अब सरकार के पाले में चली गई है.अब सरकार चाहे तो तुरन्त बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है

Read More: Lucknow News: पूर्व एआरटीओ के घर विजिलेंस का छापा ! 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी सहित करोड़ों का कैश बरामद

27 Dec 2022 By Shubham Mishra

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi :यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 पेज के अपने जजमेंट में जो प्रमुख बातें कही हैं उसके अनुसार वर्तमान में नगर विकास द्वारा बनाए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.अब सरकार चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. लेकिन यदि ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो फिर सरकार को नया आयोग गठित करना होगा.अब इस फैसले को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

सरकार के पाले में गेंद...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव कराने की गेंद अब सरकार के पाले में चली गई है.अब सरकार चाहे तो तुरन्त बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है

Tags:

Latest News

NEET UG Results 2026: फतेहपुर में कई मेधावियों ने लहराया नीट में परचम ! अभिनव शुक्ला की सफलता देख भावुक हुए पिता NEET UG Results 2026: फतेहपुर में कई मेधावियों ने लहराया नीट में परचम ! अभिनव शुक्ला की सफलता देख भावुक हुए पिता
फतेहपुर के मेधावी छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. अभिनव शुक्ला ने 603 अंक और...
आज का राशिफल 17 जुलाई 2026: इन राशियों का बन रहा है शुभ संयोग, जानिए मेष से मीन तक दैनिक भाग्यफल
Fatehpur News: फतेहपुर पुलिस ने हाइवे लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश, मुठभेड़ के बाद चार शातिर गिरफ्तार
IAS Apurva Dubey: कौन हैं आईएएस अपूर्वा दुबे? जिन्हें केंद्र सरकार में उप सचिव बनाया गया, पति हैं लखनऊ के डीएम
BSNL Satellite Phone Price: बीएसएनएल का सैटेलाइट फोन बना चर्चा में, बिना टावर करेगा काम ! लाखों में है कीमत
Uttar Pradesh: पति को खाट से बांधकर जिंदा जलाने वाली पत्नी और साले को आजीवन कारावास, जानिए क्या था पूरा मामला
Fatehpur News: फतेहपुर की इस ग्राम पंचायत में लाखों का घोटाला ! फंसे दो सचिवों को थमाया गया नोटिस, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Follow Us