Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से
UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment ( सांकेतिक फ़ोटो )

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फ़ैसला आ गया है, कोर्ट ने चुनाव पर लगे स्टे को हटा लिया है.कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है.जानें पूरा मामला विस्तार से.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi :यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 पेज के अपने जजमेंट में जो प्रमुख बातें कही हैं उसके अनुसार वर्तमान में नगर विकास द्वारा बनाए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.अब सरकार चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. लेकिन यदि ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो फिर सरकार को नया आयोग गठित करना होगा.अब इस फैसले को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

सरकार के पाले में गेंद...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

Read More: यूपी में 20 IAS अधिकारियों के तबादले, चिकित्सा शिक्षा से ऊर्जा तक कई अहम विभागों में बड़ा फेरबदल

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

Read More: Ayodhya Ram Mandir CEO Vacancy 2026: राम मंदिर में CEO बनने का मौका, 18 जुलाई तक करें आवेदन, जानिए योग्यता, उम्र सीमा, वेतन और पूरी प्रक्रिया

कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव कराने की गेंद अब सरकार के पाले में चली गई है.अब सरकार चाहे तो तुरन्त बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, दो अस्पताल और क्लीनिक सीज, अवैध संचालन पर कसा शिकंजा

Tags:

Latest News

Fatehpur News: भाजपा नेता और मंत्री के करीबी रिंकू लोहारी सहित 5 भेजे गए जेल ! प्रदेश कांग्रेस ने उठाया फतेहपुर का मुद्दा Fatehpur News: भाजपा नेता और मंत्री के करीबी रिंकू लोहारी सहित 5 भेजे गए जेल ! प्रदेश कांग्रेस ने उठाया फतेहपुर का मुद्दा
फतेहपुर के हसवा में कानपुर-प्रयागराज हाईवे किनारे करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने भाजपा...
Fatehpur News: भाजपा नेता रिंकू लोहारी समेत 10 पर हत्या के प्रयास और बलवा का मुकदमा, चौकी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग
Weather Update: यूपी समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 80 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं
Fatehpur News: सरकार कहती है तालाबों को संरक्षित करो, प्रशासन कब्जा दिलाने में मस्त ! तालाबी नंबर में जारी है अवैध निर्माण
Fatehpur News: 5G नेटवर्क नहीं आया तो ग्रामीणों का चढ़ा पारा, टेलीकॉम कर्मचारी को टावर से बांधा, वीडियो वायरल
UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, अब 65 नहीं 70 साल तक दे सकेंगे सेवाएं
Fatehpur News: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी रियाज कुरैशी गिरफ्तार, भाई समेत पांच आरोपी पकड़े गए

Follow Us