Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से
UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment ( सांकेतिक फ़ोटो )

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फ़ैसला आ गया है, कोर्ट ने चुनाव पर लगे स्टे को हटा लिया है.कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है.जानें पूरा मामला विस्तार से.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi :यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 पेज के अपने जजमेंट में जो प्रमुख बातें कही हैं उसके अनुसार वर्तमान में नगर विकास द्वारा बनाए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.अब सरकार चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. लेकिन यदि ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो फिर सरकार को नया आयोग गठित करना होगा.अब इस फैसले को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

सरकार के पाले में गेंद...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर में बीडीओ पर भड़का गुस्सा ! अमर्यादित भाषा के विरोध में रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, सम्मान से समझौता नहीं

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

Read More: फतेहपुर में मनरेगा घोटाले का पर्दाफाश: गरीबों की मजदूरी हड़प गए अफसर-कर्मचारी, 10 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा 

कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव कराने की गेंद अब सरकार के पाले में चली गई है.अब सरकार चाहे तो तुरन्त बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर में रहस्यमयी धमाका ! खेत में अचानक फट गई धरती, 8 फीट गहरा गड्ढा बना दहशत

Tags:

Latest News

आज का राशिफल 18 नवंबर 2025: इस राशि के व्यक्ति का बनेगा बिगड़ा कोई काम ! जानिए सभी का दैनिक राशिफल आज का राशिफल 18 नवंबर 2025: इस राशि के व्यक्ति का बनेगा बिगड़ा कोई काम ! जानिए सभी का दैनिक राशिफल
18 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है. कुछ राशियों के बिगड़े काम...
Fatehpur News: फतेहपुर में व्यापारी नेता को खेत से उठा लाई पुलिस ! मारपीट और अभद्रता का आरोप, व्यापारियों में रोष
UP Bagless School: उत्तर प्रदेश में बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे ! जाने योगी सरकार का क्या है प्लान
शेख़ हसीना को सजा-ए-मौत की सजा: बांग्लादेश में खुशी की लहर! भारत से ‘तुरंत हैंडओवर’ की मांग, ढाका में मचा सियासी तूफान
आज का राशिफल 17 नवंबर 2025: इन राशियों पर खुलने वाला है सौभाग्य का द्वार ! किस्मत अचानक बदल जाएगी
कौशांबी में पकड़े गए फतेहपुर के तस्कर: लाखों के गांजे के साथ बाप-बेटे गिरफ्तार ! लंबे समय से कर रहे थे कारोबार
आज का राशिफल 16 नवंबर 2025: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का दैनिक राशिफल क्या है जाने

Follow Us