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UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से
UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment ( सांकेतिक फ़ोटो )

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फ़ैसला आ गया है, कोर्ट ने चुनाव पर लगे स्टे को हटा लिया है.कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है.जानें पूरा मामला विस्तार से.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi :यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 पेज के अपने जजमेंट में जो प्रमुख बातें कही हैं उसके अनुसार वर्तमान में नगर विकास द्वारा बनाए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.अब सरकार चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. लेकिन यदि ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो फिर सरकार को नया आयोग गठित करना होगा.अब इस फैसले को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

सरकार के पाले में गेंद...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

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हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

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कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव कराने की गेंद अब सरकार के पाले में चली गई है.अब सरकार चाहे तो तुरन्त बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है

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27 Dec 2022 By Shubham Mishra

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi : नगर निकाय चुनाव पर आया हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगें चुनाव जानें पूरा फ़ैसला विस्तार से

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Judgment In Hindi :यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 पेज के अपने जजमेंट में जो प्रमुख बातें कही हैं उसके अनुसार वर्तमान में नगर विकास द्वारा बनाए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.अब सरकार चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. लेकिन यदि ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो फिर सरकार को नया आयोग गठित करना होगा.अब इस फैसले को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

सरकार के पाले में गेंद...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव कराने की गेंद अब सरकार के पाले में चली गई है.अब सरकार चाहे तो तुरन्त बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है

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