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Up Panchayat Chunav Arakshan 2021:आज से शुरू हो गई सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया

Up Panchayat Chunav Arakshan 2021:आज से शुरू हो गई सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया
Up panchayat chunav:सांकेतिक फ़ोटो

यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों(up panchayat chunav arakshan 2021)के आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है..पढ़ें युगान्तर प्रवाह की रिपोर्ट.

लखनऊ:गुरुवार को आरक्षण  का शासनादेश जारी कर दिया गया।अब इसी शासनादेश के मुताबिक सक्षम अधिकारी व कर्मचारी सीटों के आरक्षण का आवंटन करने की प्रक्रिया में शुक्रवार से जुट गए हैं।up panchayat chunav 2021

इस बार आरक्षण आवंटन में पिछले पाँच चुनावों का आरक्षण ध्यान में रखा जाएगा।जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुखों के पदों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाएगा। up panchayat chunav arakshan 2021

ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का विकास खण्डवार आरक्षण पंचायती राज निदेशक स्तर से तय किया जाएगा।एवं आवंटन ज़िले स्तर पर होगा।

आरक्षण नीति में 1995 से 2015 में हुए आरक्षण को संज्ञान में रखा गया है।उन्‍होंने बताया कि एससी, ओबीसी, महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा।जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको आरक्षण में व‍रीयता दी जाएगी।

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इस शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष औऱ ब्लाक प्रमुख के पदों का आरक्षण शासन स्तर से।ग्राम प्रधान के पदों का आरक्षण ब्लाक वार होगा।

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आरक्षण चक्रानुक्रम होगा।इसके लिए जो क्रम निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है।

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अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित महिला

अनुसूचित जाति

ओबीसी महिला

ओबीसी

सामान्य महिला 

इसके बाद शेष बचे हुए पद सामान्य जाति के लिए होंगे।

12 Feb 2021 By Shubham Mishra

Up Panchayat Chunav Arakshan 2021:आज से शुरू हो गई सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया

लखनऊ:गुरुवार को आरक्षण  का शासनादेश जारी कर दिया गया।अब इसी शासनादेश के मुताबिक सक्षम अधिकारी व कर्मचारी सीटों के आरक्षण का आवंटन करने की प्रक्रिया में शुक्रवार से जुट गए हैं।up panchayat chunav 2021

इस बार आरक्षण आवंटन में पिछले पाँच चुनावों का आरक्षण ध्यान में रखा जाएगा।जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुखों के पदों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाएगा। up panchayat chunav arakshan 2021

ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का विकास खण्डवार आरक्षण पंचायती राज निदेशक स्तर से तय किया जाएगा।एवं आवंटन ज़िले स्तर पर होगा।

आरक्षण नीति में 1995 से 2015 में हुए आरक्षण को संज्ञान में रखा गया है।उन्‍होंने बताया कि एससी, ओबीसी, महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा।जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको आरक्षण में व‍रीयता दी जाएगी।

इस शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष औऱ ब्लाक प्रमुख के पदों का आरक्षण शासन स्तर से।ग्राम प्रधान के पदों का आरक्षण ब्लाक वार होगा।

आरक्षण चक्रानुक्रम होगा।इसके लिए जो क्रम निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है।

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित महिला

अनुसूचित जाति

ओबीसी महिला

ओबीसी

सामान्य महिला 

इसके बाद शेष बचे हुए पद सामान्य जाति के लिए होंगे।

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