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यूपी कैबिनेट का फ़ैसला: घर दुकान प्लाट ख़रीदने बेचने से पहले योगी सरकार के नए नियम जरूर जान लें

यूपी कैबिनेट का फ़ैसला: घर दुकान प्लाट ख़रीदने बेचने से पहले योगी सरकार के नए नियम जरूर जान लें
Cm yogi फ़ाइल फ़ोटो

सोमवार को योगी कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।इसमें घर, ज़मीन औऱ दुकान की होने वाली रजिस्ट्री औऱ बैनामे को लेकर एक भी एक महत्वपूर्ण फ़ैसला हुआ है. Up cabinet dicision letest news

यूपी कैबिनेट का फ़ैसला: सोमवार को लोकभवन में हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी।कैबिनेट में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

क्या है नया आदेश..

नए आदेश के बाद प्रदेश में जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू-सम्पत्तियों की कीमत और ऐसी सम्पत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे।uttar pradesh cabinet letest news now before buying any shop house or land in up apply to the dm

अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन, भवन आदि को खरीदने से पहले उसकी कीमत और उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का आंकलन करवाना चाहे तो वह जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करके ट्रेजरी चालान से 100 रुपये शुल्क जमा करके करवा सकता है।

Read More: यूपी में प्रापर्टी नियमों में बड़ा बदलाव: परिवार में संपत्ति देने पर सरकार का नया निर्णय, इतने का लगेगा स्टांप शुल्क

अब कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले उसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भू-सम्पत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा।

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15 Jun 2021 By Shubham Mishra

यूपी कैबिनेट का फ़ैसला: घर दुकान प्लाट ख़रीदने बेचने से पहले योगी सरकार के नए नियम जरूर जान लें

यूपी कैबिनेट का फ़ैसला: सोमवार को लोकभवन में हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी।कैबिनेट में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

क्या है नया आदेश..

नए आदेश के बाद प्रदेश में जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू-सम्पत्तियों की कीमत और ऐसी सम्पत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे।uttar pradesh cabinet letest news now before buying any shop house or land in up apply to the dm

अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन, भवन आदि को खरीदने से पहले उसकी कीमत और उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का आंकलन करवाना चाहे तो वह जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करके ट्रेजरी चालान से 100 रुपये शुल्क जमा करके करवा सकता है।

अब कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले उसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भू-सम्पत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा।

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