यूपी निकाय चुनाव : हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक इस महीने होंगें चुनाव
- By युगान्तर प्रवाह संवाददाता
- Published 04 Jan 2023 04:54 PM
- Updated 26 May 2023 05:36 AM
यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ख़बर सामने आई है.हाईकोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. ओबीसी आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है.
UP Nikay Chunav Supream Court Nirnay : यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फ़ैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुँचीं यूपी सरकार को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिस पर कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण दिए हुए जनवरी में ही निकाय चुनाव कराने का निर्देश सरकार को दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है.साथ ही योगी सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित किए गए ओबीसी आयोग को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, 'नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूं.सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जवाब है.'
अप्रैल मई में होंगें चुनाव..
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जल्द चुनाव कराने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई है.इसलिए जनवरी में निकाय चुनाव की संभावना खत्म हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक यूपी में निकाय चुनाव कराने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को तीन महीने का समय दिया है. जिससे साफ हो गया है कि अब 31 मार्च तक आयोग रिपोर्ट देगा, उसके बाद ओबीसी आरक्षण निर्धारण होगा, फिर जाकर अधिसूचना जारी होगी.अब निकाय चुनाव अप्रैल मई में ही होंगें. तब तक नगर निकायों की जिम्मेदारी नियुक्त प्रशासको के हाँथ में होगी.
ये भी पढ़ें- UP Shikshak Bharti Ayog : उत्तर प्रदेश में अब इस तरह होगी शिक्षकों की भर्ती, सीएम योगी ने की घोषणा