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Election Commission Issued Guidelines: लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सख़्त निर्देश ! चुनाव प्रचार में बच्चों को न करें शामिल, अन्यथा होगी कार्रवाई

Election Commission Issued Guidelines: लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सख़्त निर्देश ! चुनाव प्रचार में बच्चों को न करें शामिल, अन्यथा होगी कार्रवाई
चुनाव आयोग के निर्देश, Image Credit Original Source

Lok Sabha Chunav 2024

आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने गाइडलाइन (Guideline) जारी करते हुए सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश (Strict Directions देते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार (Election Campaign) में बच्चों ब नाबालिग बच्चों को शामिल न किया जाए. चुनाव प्रचार के लिए पर्चे बंटवाना, पोस्टर्स चिपकाना, नारेबाजी और पार्टी का झंडा लेकर चलते हुए यदि कोई बच्चा दिखता है तो नियमों का उल्लंघन करने पर उस उम्मीदवार के विरुद्ध बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चुनावी प्रचार में बच्चे नहीं होंगे शामिल, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने तैयारियां शुरू कर दी है. सोमवार को चुनाव आयोग में ने चुनाव प्रचार (Election Campaign) को लेकर गाइडलाइन जारी (Issued Guideline) की है. जिसमें चुनाव प्रचार की किसी भी तरह की गतिविधि में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा. अक्सर देखा जाता रहा है कि चुनावी प्रचार के दौरान बच्चों से पर्चा बटवाना, पोस्टर्स चिपकाना, नारेबाजी व पार्टी के झंडे व बैनर लेकर चलना शामिल रहता है. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी तरीके की चुनावी गतिविधियों से संबंधित कार्यों में बच्चों को शामिल करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.

चुनाव सम्बन्धी गतिविधियों में नहीं होंगे बच्चे शामिल

चुनाव आयोग (Election Commission) ने गाइडलाइन जारी (Issued Guideline) करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार (Election Campaign) में किसी भी तरह के बच्चे प्रचार में शामिल नहीं होंगे. चाहे वह कोई भी चुनाव संबंधी कार्य हो या चुनाव संबंधी कोई भी गतिविधि हो इस बार बच्चों को प्रचार के दौरान शामिल नहीं किया जाएगा.

उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चों के द्वारा कविता, गीत, नारे और बच्चों को द्वारा बोले गए कोई भी बात नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में नहीं उठाना है, न ही अपने किसी वाहन में बैठाना है और रैलियों में भी शामिल नहीं करना है.

उल्लंघन करने वालो पर होगी कार्रवाई

इसके साथ ही बच्चों से नारेबाजी करवाना, पोस्टर लगवाना, पर्चे बंटवाना इन सबपर रोक है. आगे कहा कि अगर राजनीतिक नेता के निकट बच्चा अपने माता-पिता और अभिभावक के साथ उपस्थित है तो इसे दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. लेकिन इसमें यह ध्यान देना होगा कि बच्चा और अभिभावक राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं होने चाहिए. आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई भी उम्मीदवार या दल इस मामले में उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बाल श्रम निषेध के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

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