Kanya Sumangla Scheme In Up: बेटियों की कन्या सुमंगला योजना पर योगी सरकार का बड़ा एलान ! पहले थे 15 हज़ार, अब हुए इतने
कन्या सुमंगला योजना
लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बेटियों को बड़ी सौगात देने का एलान किया है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojana) के तहत दी जाने वाली राशि में भारी इजाफा (Increase) किया गया है. जहां पहले आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि 15 हज़ार मिल रही थी अब इस राशि में 10 हज़ार रुपये और बढ़ा दिया है यानी अब बेटियों को 25 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता राशि के रूप में दी जाती है.

कन्या सुमंगला योजना की बढ़ाई गई राशि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गोरखपुर से कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाए जाने की घोषणा की. महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है. हर तरफ बेटियों को बचाने और उनको सुरक्षा दिए जाने के लिए अनेक सकारात्मक कार्य किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में वर्ष 2019 से चल रही कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत योजना की राशि को बढ़ाने के ऐलान किया गया है.

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की घोषणा 6 हिस्सों में दी जाती है राशि
लोकसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. इस योजना में धनराशि जहां पहले 15 हज़ार थी अब इसे 25 हज़ार कर दिया गया है. इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. बेटी के जन्म के समय मिलने वाले 2000 रुपये को बढ़ा दिया गया है. अब यह राशि 5000 कर दी गई है.
क्या है कन्या सुमंगला योजना?
यूपी में वर्ष 2019 में शुरू हुई कन्या सुमंगला योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को उनके जन्म से लेकर पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाने वाली स्कीम है. अभी तक इस योजना में बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में 15 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
लेकिन हाल ही में इसे योगी सरकार ने 10 हज़ार रुपये बढा दिया है. यानी अब यह सहायता राशि 25 हज़ार रुपये हो गई है. इस योजना को 6 हिस्सो में बांटा गया है. हर हिस्से पर अलग-अलग राशि तय है. इसके लिए पात्र यूपी का निवासी होना आवश्यक है. परिवार की आय अधिकतम 3 लाख हो. इसके साथ ही जिनके परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो बालिका अनाथ व गोद ली न हुई हो.