UP Nishulk Boring Yojana 2023 : यूपी फ्री बोरिंग योजना के तहत किसान करें निःशुल्क पंजीकरण उठाएं 10 हज़ार रुपए तक का लाभ
यूपी सरकार लघु और सीमांत किसानों को खेती में लाभ दिलाने के लिए यूपी फ्री बोरिंग योजना चलाती है जिसके तहत जिन किसानों की न्यूनतम जोत 0.2 हेक्टेयर है वो इस योजना का लाभ ले सकते जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए जोत की सीमा नहीं है
हाईलाइट्स
- यूपी फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को मिलेगा सरकारी अनुदान
- बोरिंग योजना में लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम 10 हज़ार रुपए का लाभ
- 0.2 हेक्टेयर जोत भूमि होने पर कर सकते हैं आवेदन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवश्यक नहीं
UP Nishulk Boring Yojana 2023 : उत्तर प्रदेश सरकार लघु और सीमांत किसानों को खेती किसानी में लाभ दिलाने के लिए कई योजनाएं चलाती है ऐसी ही एक योजना है जिसे फ्री बोरिंग योजना जिसके तहत 0.2 हेक्टेयर की जोत वाले किसान इसका लाभ ले सकते है हालाकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम जोत का निर्धारण नहीं है चाहे उनके पास कितनी भी खेती हो.
यूपी फ्री बोरिंग योजना के तहत कितना मिलेगा लाभ...
बोरिंग योजना के तहत जो लघु किसान आवेदन करेंगे उन्हें 5 हज़ार रुपए का अनुदान मिलेगा वहीं सीमांत किसानों को 7 हज़ार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले किसानों को 10 हज़ार रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे. आपको बतादें कि इस योजना के तहत सभी जातियों के लोग आवेदन कर सकतें हैं. हालाकि किसानों को पम्प सेट खुद ही खरीदना पड़ेगा
फ्री बोरिंग योजना में क्या लगेगा दस्तावेज?
यूपी सरकार की इस योजना का लाभ लेने से पहले आपके पास जरूरी दस्तावेज यानि की कागज़ होने चाहिए
1 - आवेदन करने वाले के खेत के कागज
2 - आवेदन कर्ता का आय प्रमाण पत्र
3 - आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
4 - आवेदन कर्ता का जाति प्रमाण पत्र
5 - आवेदन कर्ता का निवास प्रमाण पत्र
6 - आवेदन कर्ता का आयु प्रमाण पत्र
7 - आवेदन कर्ता की बैंक पासबुक
8 - आवेदन कर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
9 - आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर
कैसे करें फ्री बोरिंग योजना में आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है
https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/Scheme-hi.aspx
यहां बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं नीचे जाने पर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा वहां से आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छी तरह से भरकर और आवश्यक दस्तावेज साथ में लगाकर लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करना है जिसके बाद विभाग द्वारा जांच के बाद किसान को लाभ दिया जायेगा