Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP Nagar Nikay Chunav OBC Arakshan : हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने किया स्वागत सामान्य सीट पर सभी लड़ सकेंगें चुनाव

UP Nagar Nikay Chunav OBC Arakshan : हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने किया स्वागत सामान्य सीट पर सभी लड़ सकेंगें चुनाव
साध्वी निरंजन ज्योति ( फाइल फोटो )

UP Nagar Nikay Chunav OBC Arakshan हाईकोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव पर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. फैसले के बाद से यूपी की राजनीति गरमा गई है.दरअसल कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार से तत्काल चुनाव कराए जानें का निर्देश दिया है.जिस पर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरु हो गईं हैं.केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

UP Nagar Nikay Chunav OBC Arakshan : हाईकोर्ट में यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.इस फैसले को लेकर अब यूपी की राजनीति में गर्माहट आ गई है.कोर्ट ने अपने फैसले से चुनाव की गेंद योगी सरकार के पाले में डाल दी है.कोर्ट ने नगर विकास द्वारा जारी किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है औऱ बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.

ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान..

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता भी एकमत नहीं है.फैसले के तुरन्त बाद यूपी के दो बड़े बीजेपी नेताओं के आए बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला पार्टी के लिए भी आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा. यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि-"नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!"

वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है. हमारी सरकार भी चुनाव कराना चाहती है.हमारा संगठन कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है.उन्होंने कहा कि सामान्य सीट तो ऐसी सीट होती है जिसमें सभी के चुनाव लड़ने का आधिकार होता है.

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर की अक्षिता शुक्ला ने लखनऊ में कहानी लेखन में किया शानदार प्रदर्शन ! मंडल से हुआ था चयन

केंद्रीय मंत्री के इस बयान से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है, औऱ बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा लेगी.

Read More: Lucknow News: कंबलों में लिपटी संवेदनाएं ! जननायक सुजीत पाण्डेय की स्मृति में मानवता का संगम, खिले लोगों के चेहरे

समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला..

Read More: Fatehpur Board Exam 2026: 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा, फतेहपुर में 117 सेंटर फाइनल, 66,429 छात्र होंगे शामिल

कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. सपा की तरफ़ से जारी हुए बयान में कहा गया है कि- "भाजपा सरकार ने पिछड़ों को दिया धोखा! भाजपा की बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के दिए संविधान को ख़त्म करने की साज़िश। निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से किया आरक्षण। पहले पिछड़ों का हो आरक्षण, फ़िर हो चुनाव। "

इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि-"दुर्भाग्य है कि पिछड़ो का हक़ छीना जा रहा है, भाजपा अगर सत्ता में रही तो बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा।भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और दलित विरोधी है।

Tags:

Latest News

आज का राशिफल 09 मार्च 2026: दर्पण देख कर करें यात्रा बनेंगे बिगड़े काम, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल आज का राशिफल 09 मार्च 2026: दर्पण देख कर करें यात्रा बनेंगे बिगड़े काम, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल
09 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आज यात्रा...
Sheetala Ashtami Kab Hai 2026: क्यों नहीं जलता चूल्हा और क्यों खाया जाता है बासी भोजन? जानिए शीतला अष्टमी की तिथि मुहूर्त
India Won T20 World Cup: फाइनल में शेर बनी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव: मिडल ईस्ट तनाव का कितना असर ! क्या फिर बढ़ेंगे गोल्ड-सिल्वर के दाम?
T20 World Cup 2026 Final: इंडिया-न्यूजीलैंड मैच के लिए यूपी में नहीं कटेगी बिजली, मंदिरों में रुद्राभिषेक और यज्ञ से गूंजा माहौल
Fatehpur News: होली के रंग और फांग की धुन से सराबोर हुआ फतेहपुर का मिर्जापुर भिटारी
महिला दिवस पर जानिए बेटियों का कानूनी अधिकार: पिता की संपत्ति में कितना होता है बेटी का हिस्सा, क्या कहता है कानून

Follow Us