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UP Nagar Nikay Chunav High Court Order 2022 : यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जानें पूरा मामला

UP Nagar Nikay Chunav High Court Order 2022 : यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जानें पूरा मामला
UP Nagar Nikay Chunav High Court

आरक्षण के सम्बंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की तारीख़ों के ऐलान पर रोक लगा दी है.आइए जानते हैं पूरा मामला.

UP Nagar Nikay Chunav High Court Order 2022 : उत्तर प्रदेश में इस वक़्त की निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अपने आर्डर में कहा है कि फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया जाए. कोर्ट ने कहा कि वार्डो के आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया जाए.

क्या है मामला..

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ़ से तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. करीब 10 दिन पहले राज्य सरकार ने नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण जारी कर दिया था. जिस पर आपत्तियां मांगी गई थीं.वार्ड आरक्षण पर आपत्तियां जाहिर करते हुए कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओ का कहना है कि नगर विकास विभाग ने गलत तरीके से आरक्षण जारी किया है. Up nagar Nikay Chunav 2022 High Court 

इसी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की.याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक आरक्षण से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण ना कर दिया जाए, तब तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस बात को मानते हुए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी है.हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी.आरक्षण को लेकर आपत्ति जाहिर करने वाले लोग सोमवार की रात 12:00 बजे तक वार्डों के आरक्षण पर आपत्ति दाखिल करें. मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट फैसला लेगा.

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