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Makar Sankranti Kite flying Rules: मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने से पहले हो जाएं सावधान प्रशासन हुआ सख्त

Makar Sankranti Kite flying Rules: मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने से पहले हो जाएं सावधान प्रशासन हुआ सख्त
Makar Sankranti Kite flying Rules

मकर संक्रांति पर जमकर पतंग उड़ाई जाती है, पतंगबाजी को लेकर फतेहपुर में प्रशासन सख्त हो गया है, नियम विरुद्ध पतंग उड़ाने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी.

Makar Sankranti Kite flying Rules 2023 : मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा, देश के कई हिस्सों में 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है. मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाते हैं. पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाला धागा कई बार दुर्घटना का कारण बनता है. जिसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया. यूपी के फतेहपुर में जिला प्रशासन ने बाकायदा आदेश जारी कर पतंग उड़ाने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.

शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला अधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि मकर संक्रान्ति के त्योहार को सुचारू, सुचतापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं.

उन्होंने बताया कि मकर संक्रान्ति के त्योहार पर पतंग उड़ाने आदि में चायनीज मंझा/ प्लास्टिक मंझा/कांच मंझा का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अप्रिय दुर्घटनायें घटित हो जाती है ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से इस अवसर पर इसका प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है.

चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है. समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है. अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है.

Read More: UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड और घना कोहरा, कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी

आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा, और उल्लिखित अनुमतियों उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेंगी.

Read More: यूपी में प्रापर्टी नियमों में बड़ा बदलाव: परिवार में संपत्ति देने पर सरकार का नया निर्णय, इतने का लगेगा स्टांप शुल्क

13 Jan 2023 By Shubham Mishra

Makar Sankranti Kite flying Rules: मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने से पहले हो जाएं सावधान प्रशासन हुआ सख्त

Makar Sankranti Kite flying Rules 2023 : मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा, देश के कई हिस्सों में 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है. मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाते हैं. पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाला धागा कई बार दुर्घटना का कारण बनता है. जिसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया. यूपी के फतेहपुर में जिला प्रशासन ने बाकायदा आदेश जारी कर पतंग उड़ाने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.

शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला अधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि मकर संक्रान्ति के त्योहार को सुचारू, सुचतापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं.

उन्होंने बताया कि मकर संक्रान्ति के त्योहार पर पतंग उड़ाने आदि में चायनीज मंझा/ प्लास्टिक मंझा/कांच मंझा का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अप्रिय दुर्घटनायें घटित हो जाती है ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से इस अवसर पर इसका प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है.

चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है. समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है. अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है.

आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा, और उल्लिखित अनुमतियों उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेंगी.

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