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फ़तेहपुर:Exclusive:प्रधानी के साथ करता था सरकारी नौकरी..आईजीआरएस की सूचना के बाद..हुआ निलंबन..खाता हुआ होल्ड.!

फ़तेहपुर:Exclusive:प्रधानी के साथ करता था सरकारी नौकरी..आईजीआरएस की सूचना के बाद..हुआ निलंबन..खाता हुआ होल्ड.!
जानकारी देते डीपीआरओ अजय आनंद सरोज

फ़तेहपुर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान अपनी प्रधानी के साथ-साथ सरकारी नौकरी का भी लुफ़्त उठा रहे थे..इस मामले की जानकारी तब हुई जब किसी व्यक्ति ने पंचायतराज अधिकारी और नौकरी करने वाले सम्बंधित विभाग में आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई..पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट...

फ़तेहपुर:ऐरायां विकास खंड के पुरइन ग्रामपंचायत के वर्तमान प्रधान शैलेंद्र सिंह प्रधानी के साथ-साथ कॉपरेटिव बैंक में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे।जिसकी किसी ने आईजीआरएस के माध्यम से पंचायतराज अधिकारी और कॉपरेटिव बैंक फ़तेहपुर में की थी। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कॉपरेटिव बैंक के सचिव ने शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। 

क्या है पूरा मामला.?

पुरइन ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर कार्यरत शैलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह कॉपरेटिव बैंक में रक्षक के पद पर भी कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार बैंक में उनकी नियुक्ति सन 2009 में हुई थी। सन 2015 के ग्राम पंचायत के चुनाव में शैलेन्द्र सिंह ने ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ते हुए प्रधानी का चुनाव जीता था लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में इसबात का ज़िक्र नहीं किया था कि वो कॉपरेटिव बैंक में बतौर रक्षक के पद भी कार्यरत हैं।

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युगान्तर प्रवाह से ख़ास बातचीत करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अजय आनंद सरोज ने बताया कि शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ किसी ने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की थी जिसकी जानकारी जब कॉपरेटिव बैंक फतेहपुर से की गई थी तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शैलेंद्र सिंह बैंक में चतुर्थ श्रेणी में रक्षक के पद पर कार्यरत हैं और कॉपरेटिव बैंक की नियमावली के अनुसार बैंक में कार्यरत कोई भी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है।

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डीपीआरओ ने बताया कि जब मैंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय से इसके सम्बन्ध में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी का पद लाभ का पद इसलिए कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होते हुए प्रधान के पद पर नहीं रह सकता है। अजय आनंद ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए साथ सर्वप्रथम प्रधान के खाते को होल्ड कर दिया गया है  साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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क्या हो सकती है कानूनी कार्यवाही.?

पुरइन ग्राम पंचायत प्रधान और बैंक में रक्षक के पद पर कार्यरत शैलेंद्र सिंह यदि जांच में सही साबित होते हैं तो बैंक के कर्मचारी का पद जाने के साथ उनका प्रधान का पद भी जा सकता है साथ ही दो पदों में कार्यरत होने के कारण उनसे रिकवरी भी की जा सकती है और जुर्माने के साथ- साथ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

29 Jul 2019 By Vishwa Deepak Awasthi

फ़तेहपुर:Exclusive:प्रधानी के साथ करता था सरकारी नौकरी..आईजीआरएस की सूचना के बाद..हुआ निलंबन..खाता हुआ होल्ड.!

फ़तेहपुर:ऐरायां विकास खंड के पुरइन ग्रामपंचायत के वर्तमान प्रधान शैलेंद्र सिंह प्रधानी के साथ-साथ कॉपरेटिव बैंक में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे।जिसकी किसी ने आईजीआरएस के माध्यम से पंचायतराज अधिकारी और कॉपरेटिव बैंक फ़तेहपुर में की थी। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कॉपरेटिव बैंक के सचिव ने शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। 

क्या है पूरा मामला.?

पुरइन ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर कार्यरत शैलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह कॉपरेटिव बैंक में रक्षक के पद पर भी कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार बैंक में उनकी नियुक्ति सन 2009 में हुई थी। सन 2015 के ग्राम पंचायत के चुनाव में शैलेन्द्र सिंह ने ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ते हुए प्रधानी का चुनाव जीता था लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में इसबात का ज़िक्र नहीं किया था कि वो कॉपरेटिव बैंक में बतौर रक्षक के पद भी कार्यरत हैं।

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युगान्तर प्रवाह से ख़ास बातचीत करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अजय आनंद सरोज ने बताया कि शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ किसी ने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की थी जिसकी जानकारी जब कॉपरेटिव बैंक फतेहपुर से की गई थी तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शैलेंद्र सिंह बैंक में चतुर्थ श्रेणी में रक्षक के पद पर कार्यरत हैं और कॉपरेटिव बैंक की नियमावली के अनुसार बैंक में कार्यरत कोई भी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है।

डीपीआरओ ने बताया कि जब मैंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय से इसके सम्बन्ध में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी का पद लाभ का पद इसलिए कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होते हुए प्रधान के पद पर नहीं रह सकता है। अजय आनंद ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए साथ सर्वप्रथम प्रधान के खाते को होल्ड कर दिया गया है  साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या हो सकती है कानूनी कार्यवाही.?

पुरइन ग्राम पंचायत प्रधान और बैंक में रक्षक के पद पर कार्यरत शैलेंद्र सिंह यदि जांच में सही साबित होते हैं तो बैंक के कर्मचारी का पद जाने के साथ उनका प्रधान का पद भी जा सकता है साथ ही दो पदों में कार्यरत होने के कारण उनसे रिकवरी भी की जा सकती है और जुर्माने के साथ- साथ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

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