UP Parivarik Labh Yojana : यूपी में इस योजना के तहत मिलते हैं सरकार से 30 हज़ार रुपए, ऐसे करें आवेदन
- By युगान्तर प्रवाह संवाददाता
- Published 29 Oct 2022 05:15 PM
- Updated 14 Oct 2023 09:12 AM
यूपी में कई ऐसी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन प्रचार प्रसार औऱ जानकारी के अभाव में पात्र लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती, ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 30 हज़ार रुपए का लाभ परिवार को मिलता है.पढ़ें इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी.
UP Parivarik Labh Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ जानकारी के अभाव में पात्रों लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है.इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की किसी भी तरह से मृत्यु होने पर 30 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा परिवार को दी जाती है.
कौन हैं पात्रता..
इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है आइए जानते हैं..
योजना के लिए आवेदन करने वाला परिवार गरीबी रेखा या उससे नीचे होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदक की पारिवारिक आय 56, 450/ (शहरी) और 46, 080/ (ग्रामीण) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
परिवार के इकलौते कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी.
राशि एक ही किस्त में दी जाएगी और लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
आवेदन के 45 दिनों के भीतर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
कैसे करें आवेदन..
आवेदन पत्र एसडब्ल्यूडी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आवेदन भरकर जमा कराना होगा और सिस्टम से रसीद लेनी होगी जिसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा.
आवेदक द्वारा फॉर्म को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भरने के 3 दिनों के भीतर जमा कराना होगा.
यदि सभी जानकारियां, दस्तावेजों और प्रिंट आउट को सही ढंग से सत्यापित किया जाता है,तो - फॉर्म जमा करने के 45 दिनों के बाद आवेदक को राशि मिल जाएगी.
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