Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

लॉकडाउन:फतेहपुर में बुधवार से इन नियमों के तहत खोली जा सकती हैं दुकानें..डीएम ने जारी किया आदेश..!

लॉकडाउन:फतेहपुर में बुधवार से इन नियमों के तहत खोली जा सकती हैं दुकानें..डीएम ने जारी किया आदेश..!
फतेहपुर:लॉकडाउन सांकेतिक तस्वीर।

शासन के निर्देश पर बुधवार से ज़िले में कई तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोले जाने का आदेश डीएम द्वारा दिया गया है..पढ़े पूरी ख़बर युगान्तर प्रवाह पर।

फतेहपुर:लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के अनुसार शासन के निर्देश पर डीएम ने बुधवार से जनपद की तीनों तहसीलों में व्यपारिक गतिविधियों नियमों के तहत छूट देने की घोषणा की है।मंगलवार जिलाधिकारी संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में फतेहपुर बिंदकी व खागा तहसील के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई।जिसमें लॉक डाउन 4.0 में मार्केट दुकानों के खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

ये भी पढ़े-कोरोना-फतेहपुर:ग्यारह की लिस्ट में दो पुलिस कर्मी भी थे पॉज़िटिव..मंगलवार को तीन औऱ निकले..23 पहुँची संख्या..!

डीएम द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार बाजारों में दुकान खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगा। 

सायं 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।

Read More: Shubhanshu Shukla Scholarship: शुभांशु शुक्ला के नाम से योगी सरकार देगी छात्रवृत्ति, जानिए किन छात्रों को होगा लाभ?

साप्ताहिक बंदी के दिन मेडिकल /फल/ सब्जी/ दूध /दही /ब्रेड के अतिरिक्त समस्त दुकाने बंद रहेंगी।

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर के सदर अस्पताल में अवैध वसूली का मामला उजागर, ऑपरेशन के नाम पर प्रसूता से ली गई रिश्वत

फतेहपुर एवं खागा तहसील में गुरुवार को तथा बिंदकी तहसील में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

Read More: IAS Aunjaneya Kumar Singh Biography: पत्रकारिता से आईएएस तक का सफर, जानिए क्यों चर्चा में हैं आंजनेय कुमार सिंह

पूर्णतया निषिद्ध गतिविधियां समस्त स्कूल-कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण /कोचिंग संस्थान( ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को छोड़कर ),सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ,बार, सभागार ,असेंबली हॉल।

समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सम्मान हेतु बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी।

शासन की गाइडलाइन तथा व्यापारियों व्यवसायियों से वार्ता उपरांत दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया है।

पूर्व में अनुमत किराना की खोली जा रही दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेगी एवं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे। मेडिकल स्टोर के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी।मिठाई /बेकरी की दुकान ( केवल होम डिलीवरी एवं बेचेनें की अनुमति) प्रतिदिन खुलेंगी।

तहसील फतेहपुर एवं खागा के लिए दुकानों का वर्गीकरण इस तरह किया गया है..

 सोमवार ,बुधवार, शनिवार ( प्रथम श्रेणी)

बर्तन/ गैस चूल्हा मोबाइल शॉप,निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट ,सरिया, टाइल्स इत्यादि)लोहे एवं स्टील कार्य संबंधी की दुकानें,इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल होमअप्लायंस,फर्नीचर,साइकिल की दुकान
स्टेशनरी दुकान 

रविवार, मंगलवार ,शुक्रवार (द्वितीय श्रेणी)..

ज्वेलरी,रेडीमेड/ गारमेंट,वस्त्रालय /साड़ी /पर्दा
टेलरिंग (स्थाई शॉप )गिफ्ट शॉप,फोटोग्राफ /फोटो स्टेट /फोटोग्राफी लैब,जूता चप्पल,चश्मा ,प्रिंटिंग प्रेस,फ्लेक्स

प्रतिदिन (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)..

किराना,कन्फेक्शनरी,खली/ चुनी /चोकर,ऑटोमोबाइल शॉप/वर्कशॉप,बुक स्टेशनरी,दो पहिया एवं चार पहिया एजेंसी/वर्कशॉप,कृषि संबंधी ,कृषि यंत्र,कीटनाशक दुकाने।

तहसील बिंदकी हेतु (शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी)..

प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार हैं

द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, गुरुवार, रविवार हैं।

डीएम द्वारा जारी गए आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी।दुकानदार एवं ग्राहक को मास्क फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा, तभी  कोई दुकानदार सामान देगा।

दुकानदार स्वयं एवं ग्राहक को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करेंगे।व्यापारिक संगठन स्थानीय स्तर पर गली वार/मोहल्ला वार "व्यापारिक निगरानी समितियां गठित करेंगे जो कि उपरोक्त नियमों एवं सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग फेस कवर आदि की मॉनिटरिंग करेंगे।

यदि किसी भी दुकानदार ग्राहक या व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बारात घर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पूर्व अनुमति के आधार पर ही शादी विवाह का आयोजन करा सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमन्य होंगे।

लॉक डाउन, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के व्यापक उल्लंघन की स्थिति में उपरोक्त अनुमन्य शर्तें किसी भी समय बिना सूचना के किसी बाज़ार या मोहल्ला के लिए  जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकती है।

Tags:

Latest News

Uttar Pradesh: यूपी के फतेहपुर समेत कई जनपदों के मदरसों की जांच कर रही ATS ! दिल्ली धमाके के बाद एलर्ट Uttar Pradesh: यूपी के फतेहपुर समेत कई जनपदों के मदरसों की जांच कर रही ATS ! दिल्ली धमाके के बाद एलर्ट
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद यूपी एटीएस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. फतेहपुर, प्रयागराज,...
Fatehpur News: फतेहपुर के डिप्टी डायरेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ! परिजनों में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही जांच
आज का राशिफल 20 नवंबर 2025: किस पर बरसेगी गुरु की कृपा, किसे रहना है सावधान ! जानिए सभी राशियों का हाल
Fatehpur News: फतेहपुर में छात्रा ने नहीं किया होमवर्क ! शिक्षक ने बेरहमी से पीटा, टूट गया हांथ, पुलिस से शिकायत
आज का राशिफल 18 नवंबर 2025: इस राशि के व्यक्ति का बनेगा बिगड़ा कोई काम ! जानिए सभी का दैनिक राशिफल
Fatehpur News: फतेहपुर में व्यापारी नेता को खेत से उठा लाई पुलिस ! मारपीट और अभद्रता का आरोप, व्यापारियों में रोष
UP Bagless School: उत्तर प्रदेश में बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे ! जाने योगी सरकार का क्या है प्लान

Follow Us