Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

लॉकडाउन:फतेहपुर में बुधवार से इन नियमों के तहत खोली जा सकती हैं दुकानें..डीएम ने जारी किया आदेश..!

लॉकडाउन:फतेहपुर में बुधवार से इन नियमों के तहत खोली जा सकती हैं दुकानें..डीएम ने जारी किया आदेश..!
फतेहपुर:लॉकडाउन सांकेतिक तस्वीर।

शासन के निर्देश पर बुधवार से ज़िले में कई तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोले जाने का आदेश डीएम द्वारा दिया गया है..पढ़े पूरी ख़बर युगान्तर प्रवाह पर।

फतेहपुर:लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के अनुसार शासन के निर्देश पर डीएम ने बुधवार से जनपद की तीनों तहसीलों में व्यपारिक गतिविधियों नियमों के तहत छूट देने की घोषणा की है।मंगलवार जिलाधिकारी संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में फतेहपुर बिंदकी व खागा तहसील के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई।जिसमें लॉक डाउन 4.0 में मार्केट दुकानों के खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

ये भी पढ़े-कोरोना-फतेहपुर:ग्यारह की लिस्ट में दो पुलिस कर्मी भी थे पॉज़िटिव..मंगलवार को तीन औऱ निकले..23 पहुँची संख्या..!

डीएम द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार बाजारों में दुकान खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगा। 

सायं 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।

Read More: योगी सरकार का बड़ा ऐलान: दिवाली से पहले मिलेगा ये तोहफा, लाखों छात्रों को मिलेगी खुशखबरी

साप्ताहिक बंदी के दिन मेडिकल /फल/ सब्जी/ दूध /दही /ब्रेड के अतिरिक्त समस्त दुकाने बंद रहेंगी।

Read More: यूपी में अब विद्यार्थियों 9 हजार महीना: बीए-बीएससी करने वाले छात्रों को सरकार दे रही है मौका, जानिए क्या है योगी की योजना?

फतेहपुर एवं खागा तहसील में गुरुवार को तथा बिंदकी तहसील में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर के स्वास्थ्य महकमे में फेरबदल ! डॉ राजेश बने CMS, पीके सिंह को मिली A CMO की जिम्मेदारी

पूर्णतया निषिद्ध गतिविधियां समस्त स्कूल-कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण /कोचिंग संस्थान( ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को छोड़कर ),सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ,बार, सभागार ,असेंबली हॉल।

समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सम्मान हेतु बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी।

शासन की गाइडलाइन तथा व्यापारियों व्यवसायियों से वार्ता उपरांत दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया है।

पूर्व में अनुमत किराना की खोली जा रही दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेगी एवं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे। मेडिकल स्टोर के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी।मिठाई /बेकरी की दुकान ( केवल होम डिलीवरी एवं बेचेनें की अनुमति) प्रतिदिन खुलेंगी।

तहसील फतेहपुर एवं खागा के लिए दुकानों का वर्गीकरण इस तरह किया गया है..

 सोमवार ,बुधवार, शनिवार ( प्रथम श्रेणी)

बर्तन/ गैस चूल्हा मोबाइल शॉप,निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट ,सरिया, टाइल्स इत्यादि)लोहे एवं स्टील कार्य संबंधी की दुकानें,इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल होमअप्लायंस,फर्नीचर,साइकिल की दुकान
स्टेशनरी दुकान 

रविवार, मंगलवार ,शुक्रवार (द्वितीय श्रेणी)..

ज्वेलरी,रेडीमेड/ गारमेंट,वस्त्रालय /साड़ी /पर्दा
टेलरिंग (स्थाई शॉप )गिफ्ट शॉप,फोटोग्राफ /फोटो स्टेट /फोटोग्राफी लैब,जूता चप्पल,चश्मा ,प्रिंटिंग प्रेस,फ्लेक्स

प्रतिदिन (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)..

किराना,कन्फेक्शनरी,खली/ चुनी /चोकर,ऑटोमोबाइल शॉप/वर्कशॉप,बुक स्टेशनरी,दो पहिया एवं चार पहिया एजेंसी/वर्कशॉप,कृषि संबंधी ,कृषि यंत्र,कीटनाशक दुकाने।

तहसील बिंदकी हेतु (शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी)..

प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार हैं

द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, गुरुवार, रविवार हैं।

डीएम द्वारा जारी गए आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी।दुकानदार एवं ग्राहक को मास्क फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा, तभी  कोई दुकानदार सामान देगा।

दुकानदार स्वयं एवं ग्राहक को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करेंगे।व्यापारिक संगठन स्थानीय स्तर पर गली वार/मोहल्ला वार "व्यापारिक निगरानी समितियां गठित करेंगे जो कि उपरोक्त नियमों एवं सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग फेस कवर आदि की मॉनिटरिंग करेंगे।

यदि किसी भी दुकानदार ग्राहक या व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बारात घर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पूर्व अनुमति के आधार पर ही शादी विवाह का आयोजन करा सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमन्य होंगे।

लॉक डाउन, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के व्यापक उल्लंघन की स्थिति में उपरोक्त अनुमन्य शर्तें किसी भी समय बिना सूचना के किसी बाज़ार या मोहल्ला के लिए  जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकती है।

Tags:

Latest News

Fatehpur Akhilesh Yadav News: फतेहपुर पहुंचे अखिलेश यादव ! मृतक लेखपाल के परिजनों को दी आर्थिक सहायता, कहा BJP के अधिकारी हैं नहीं दर्ज होगा मुकदमा Fatehpur Akhilesh Yadav News: फतेहपुर पहुंचे अखिलेश यादव ! मृतक लेखपाल के परिजनों को दी आर्थिक सहायता, कहा BJP के अधिकारी हैं नहीं दर्ज होगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आत्महत्या करने वाले लेखपाल सुधीर कोरी के परिवार से मुलाकात...
Fatehpur News: फतेहपुर में लेखपाल आत्महत्या मामले में कानूनगो सहित दो पर मुकदमा. SDM को बचाने के लिए बदली गई तहरीर, शादी के घर मातम
UP BJP Jila Adhyaksh List: यूपी बीजेपी ने जारी की जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट, फतेहपुर में इन्हें मिली कमान
आज का राशिफल 26 नवंबर 2025: भाग्य खुलेगा या बढ़ेगी टेंशन? जानिए आपकी राशि के लिए आज क्या लेकर आया है बुधवार का दिन
Fatehpur News: फतेहपुर में शादी से चंद घंटों पहले लेखपाल ने लगाई फांसी ! इस वजह से अधिकारी बना रहे थे दबाव, मचा हड़कंप
Fatehpur News: जामताड़ा की तरह फतेहपुर बना साइबर क्राइम का गढ़ ! 16 लोगों पर मुकदमा, 3 गिरफ्तार
आज का राशिफल 25 नवंबर 2025: किस्मत का खेल बदलेंगे संकट मोचन ! किसे रहना है सावधान, किसे मिलेगी बड़ी खुशखबरी?

Follow Us