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Gyanvapi Asi Survey : ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाइकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

Gyanvapi Asi Survey : ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाइकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
ज्ञानवापी asi सर्वे पर आया फैसला

ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की सर्वे ना कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है.यानी अब एएसआई सर्वे की तस्वीर साफ हो गयी है.जल्द ही सर्वे की प्रकिया शुरू होगी.इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा.


हाईलाइट्स

  • ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज
  • ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति,फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीमकोर
  • एएसआई सर्वे की तस्वीर हुई साफ,जल्द प्रकिया होगी शुरू

Highcourt given decision on asi survey : हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में फैसला सुना दिया है.ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. यानी सर्वे को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. इस फैसले को हिन्दू पक्ष की जीत माना जा रहा है.मुस्लिम पक्ष बराबर परिसर में सर्वे को लेकर ऐतराज जता रहा था.और हिन्दू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा था.फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था.आखिर आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया.चलिए आपको बताते हैं ज्ञानवापी मामला क्या है और इसपर विवाद क्यों बढ़ा..

हाईकोर्ट ने सुनाया निर्णय मुस्लिम पक्ष की याचिका की ख़ारिज

ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे मामले में 27 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था. जिसका निर्णय 3 अगस्त को आना था. गुरुवार को मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने इस मामले में फैसला सुनाया.फैसला ये रहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया.ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की तस्वीर साफ हो गई है.फैसला आने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एसआई सर्वे कराए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की गई. जिसमें एएसआई सर्वे के संबंध में पूरी प्रक्रिया पर विचार विमर्श हुआ. माना जा रहा कि शुक्रवार से ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मुस्लिम पक्ष ने परिसर में सर्वे को लेकर जताई थी आपत्ति,सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील

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 मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर आपत्ति जताई थी.उनका कहना था कि सर्वे के दौरान परिसर को नुकसान पहुंच सकता है.वह तोड़फोड़ नहीं चाहते थे.हिन्दू पक्ष की मांग थी कि सर्वे होना चाहिए.इस मामले में एएसआई ने साफ किया था,सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं होगी. वैज्ञानिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग होगा.वारणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को परिसर के वजुखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के सर्वे का निर्देश दिया था.हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहा है.

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सर्वे के बाद सच आएगा सबके सामने

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हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे के बाद सच सबके सामने आएगा. वजूखाने को छोड़कर बाकी पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा और सच सामने आएगा.आपको बता दें कि यह मामला कब उठा दरअसल हिंदू पक्ष का कहना है, कि विवादित जगह पहले मंदिर था.औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी.क्योंकि यहां कई ऐसे हिन्दू धर्म के त्रिशूल समेत प्रतीक चिन्ह मौजूद है.

03 Aug 2023 By Vishal Shukla

Gyanvapi Asi Survey : ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाइकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका


हाईलाइट्स

  • ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज
  • ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति,फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीमकोर
  • एएसआई सर्वे की तस्वीर हुई साफ,जल्द प्रकिया होगी शुरू

Highcourt given decision on asi survey : हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में फैसला सुना दिया है.ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. यानी सर्वे को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. इस फैसले को हिन्दू पक्ष की जीत माना जा रहा है.मुस्लिम पक्ष बराबर परिसर में सर्वे को लेकर ऐतराज जता रहा था.और हिन्दू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा था.फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था.आखिर आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया.चलिए आपको बताते हैं ज्ञानवापी मामला क्या है और इसपर विवाद क्यों बढ़ा..

हाईकोर्ट ने सुनाया निर्णय मुस्लिम पक्ष की याचिका की ख़ारिज

ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे मामले में 27 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था. जिसका निर्णय 3 अगस्त को आना था. गुरुवार को मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने इस मामले में फैसला सुनाया.फैसला ये रहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया.ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की तस्वीर साफ हो गई है.फैसला आने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एसआई सर्वे कराए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की गई. जिसमें एएसआई सर्वे के संबंध में पूरी प्रक्रिया पर विचार विमर्श हुआ. माना जा रहा कि शुक्रवार से ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मुस्लिम पक्ष ने परिसर में सर्वे को लेकर जताई थी आपत्ति,सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील

 मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर आपत्ति जताई थी.उनका कहना था कि सर्वे के दौरान परिसर को नुकसान पहुंच सकता है.वह तोड़फोड़ नहीं चाहते थे.हिन्दू पक्ष की मांग थी कि सर्वे होना चाहिए.इस मामले में एएसआई ने साफ किया था,सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं होगी. वैज्ञानिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग होगा.वारणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को परिसर के वजुखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के सर्वे का निर्देश दिया था.हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहा है.

सर्वे के बाद सच आएगा सबके सामने

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे के बाद सच सबके सामने आएगा. वजूखाने को छोड़कर बाकी पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा और सच सामने आएगा.आपको बता दें कि यह मामला कब उठा दरअसल हिंदू पक्ष का कहना है, कि विवादित जगह पहले मंदिर था.औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी.क्योंकि यहां कई ऐसे हिन्दू धर्म के त्रिशूल समेत प्रतीक चिन्ह मौजूद है.

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