BJP Vikram Singh : पूर्व विधायक विक्रम सिंह को क्यों हुई 2 साल की सज़ा.क्या जेल जाएंगें
- By युगान्तर प्रवाह संवाददाता
- Published 15 Nov 2022 05:14 PM
- Updated 22 Sep 2023 09:38 PM
फतेहपुर की सदर सीट से पूर्व में विधायक रहे विक्रम सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल महीने की सजा सुनाई है.सजा क्यों हुई,किस मामले में हुई आइए जानते हैं.युगान्तर प्रवाह की इस रिपोर्ट में.
Fatehpur Vikram Singh : भाजपा नेता व पूर्व विधायक विक्रम सिंह को फतेहपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है. जिस मामले में विक्रम सिंह समेत उनके चार समर्थकों को यह सजा हुई है, वह मामला साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान का है.
क्या हुआ था...
2014 में लोकसभा चुनाव के साथ ही फतेहपुर सदर सीट पर उपचुनाव हो रहा था, जिसमें विक्रम सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे.30 अप्रैल 2014 को जब मतदान हो रहा था तो वो बड़ागांव बूथ पर पहुंचे थे.यहां फर्जी वोटिंग की बात कहते हुए उन्होंने हंगामा किया था.और मारपीट की बात भी सामने आई थी. जिसके चलते काफी देर तक मतदान बाधित रहा था.
इस मामले में बूथ पर तैनात सिपाही आदेश कुमार ने विक्रम सिंह पर मतदान बाधित करने, सरकारी काम में बाधा डालने और मतदानकर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था.आठ साल से ये मुकदमा चल रहा था.
विक्रम सिंह के साथ ही उनके तीन समर्थकों कमल किशोर, अमित तिवारी, बच्चा तिवारी को सजा सुनाई गई है. हालांकि सजा 3 साल से कम होने पर सभी को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी.
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