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UP Nagar Nikay Chunav Latest News : अब कब होंगें नगर निकाय चुनाव जानें योगी सरकार का प्लान

UP Nagar Nikay Chunav Latest News : अब कब होंगें नगर निकाय चुनाव जानें योगी सरकार का प्लान
CM Yogi ( फाइल फोटो )

Up Nagar Nikay Chunav 2022 हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव में योगी सरकार द्वारा अपनाए गए ओबीसी आरक्षण फार्मूले को रद्द कर दिया गया है.जिसके बाद अब सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर 3 महीने में रिपोर्ट शासन को भेजने की समय सीमा तय की है.अब इसके बाद ही चुनाव सम्भव हो सकते हैं.

UP Nagar Nikay Chunav Latest News : उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव फिलहाल टल गए हैं.मौजूदा हालातों को देखते हुए अब अप्रैल मई से पहले चुनाव कराना सरकार के लिए सम्भव नहीं नज़र आता है.हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में योगी सरकार ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन 6 माह के लिए किया गया है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था..

नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए नगर विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सीटों के आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थीं.जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 27 दिसम्बर को कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार से कहा कि आरक्षण देने से पहले आयोग का गठन हो उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट आधार बने लेकिन यूपी सरकार ने इसका पालन नहीं किया, ऐसे में यदि अभी सरकार चुनाव कराना चाहती है तो बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव करवा सकती है.

Read More: Fatehpur Rail News: फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर चार को मिली मंजूरी, 17 फरवरी से आठ ट्रेनों का ठहराव शुरू

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई. यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई, सीएम योगी को तुरन्त बयान जारी करना पड़ा कि हमारी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण दिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराएगी.

Read More: UP Board Exam 2026: फतेहपुर में अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहेंगे प्रश्नपत्र, छह तालों वाले स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी से होगी निगरानी

29 Dec 2022 By Shubham Mishra

UP Nagar Nikay Chunav Latest News : अब कब होंगें नगर निकाय चुनाव जानें योगी सरकार का प्लान

UP Nagar Nikay Chunav Latest News : उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव फिलहाल टल गए हैं.मौजूदा हालातों को देखते हुए अब अप्रैल मई से पहले चुनाव कराना सरकार के लिए सम्भव नहीं नज़र आता है.हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में योगी सरकार ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन 6 माह के लिए किया गया है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था..

नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए नगर विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सीटों के आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थीं.जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 27 दिसम्बर को कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार से कहा कि आरक्षण देने से पहले आयोग का गठन हो उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट आधार बने लेकिन यूपी सरकार ने इसका पालन नहीं किया, ऐसे में यदि अभी सरकार चुनाव कराना चाहती है तो बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव करवा सकती है.

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई. यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई, सीएम योगी को तुरन्त बयान जारी करना पड़ा कि हमारी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण दिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराएगी.

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