Gold Silver On New GST: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, नए GST नियमों में कितना देना होगा टैक्स

Gold Silver Rate GST
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में सोना और चांदी पर जीएसटी दरों को जस का तस रखने का फैसला लिया गया है. अब भी इन पर 3% जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी लागू रहेगा. परिषद ने अन्य वस्तुओं के लिए भी दरों में बड़ा बदलाव किया है.
Gold Silver On New GST: जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए अपने 56वें सत्र में कई अहम फैसले लिए. सोना और चांदी पर टैक्स को जहां पहले जैसा ही रखा गया, वहीं अन्य कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है. इन बदलावों के बाद आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
सोना-चांदी पर GST वही रहेगा

जीएसटी 2.0: टैक्स स्लैब हुए आसान
बैठक में परिषद ने जीएसटी संरचना को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पहले जहां चार अलग-अलग स्लैब थे (5%, 12%, 18% और 28%), अब उन्हें घटाकर केवल दो कर दिया गया है. अब केवल 5% और 18% स्लैब ही लागू होंगे. 12% और 28% वाली दरों को खत्म कर दिया गया है. इस सुधार को "जीएसटी 2.0" का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना और उपभोग को बढ़ावा देना है.
खाने-पीने की चीजों पर राहत
घरेलू सामान पर भी कम हुआ टैक्स
रसोई के बर्तन, दूध की बोतलें, साइकिल, छाते, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत की ये चीजें अब पहले से सस्ती मिलेंगी.
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भारी कटौती
अब शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा. इस फैसले से न सिर्फ घरेलू खर्च कम होगा बल्कि FMCG सेक्टर में खपत भी बढ़ेगी.
जीएसटी परिषद के इन फैसलों से जहां सोना-चांदी पर टैक्स की स्थिति जस की तस रहेगी, वहीं अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को आसान बनाने से टैक्स प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनेगी.