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Gold Silver On GST Jewellery: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, नए जीएसटी नियमों में कितना देना होगा टैक्स

Gold Silver On GST Jewellery: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, नए जीएसटी नियमों में कितना देना होगा टैक्स
GST के नए बदलाव के बाद कितना लगेगा सोने चांदी पर GST: Image Credit Original Source

Gold Silver Rate GST

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में सोना और चांदी पर जीएसटी दरों को जस का तस रखने का फैसला लिया गया है. अब भी इन पर 3% जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी लागू रहेगा. परिषद ने अन्य वस्तुओं के लिए भी दरों में बड़ा बदलाव किया है.

Gold Silver On New GST: जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए अपने 56वें सत्र में कई अहम फैसले लिए. सोना और चांदी पर टैक्स को जहां पहले जैसा ही रखा गया, वहीं अन्य कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है. इन बदलावों के बाद आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

सोना-चांदी पर GST वही रहेगा

जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि सोने और चांदी पर पहले की तरह 3% जीएसटी ही लागू रहेगा. इसके अलावा आभूषण बनाने के शुल्क पर भी 5% जीएसटी लगेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक 1 लाख रुपये का सोना या चांदी खरीदता है तो उसे लगभग 3,000 रुपये अतिरिक्त टैक्स के रूप में चुकाने होंगे. परिषद ने साफ कर दिया है कि इस सेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं दोनों को स्थिरता मिल सके.

जीएसटी 2.0: टैक्स स्लैब हुए आसान

बैठक में परिषद ने जीएसटी संरचना को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पहले जहां चार अलग-अलग स्लैब थे (5%, 12%, 18% और 28%), अब उन्हें घटाकर केवल दो कर दिया गया है. अब केवल 5% और 18% स्लैब ही लागू होंगे. 12% और 28% वाली दरों को खत्म कर दिया गया है. इस सुधार को "जीएसटी 2.0" का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना और उपभोग को बढ़ावा देना है.

खाने-पीने की चीजों पर राहत

परिषद ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए खाने-पीने की कई वस्तुओं पर टैक्स घटाया है. मक्खन, घी, सूखे मेवे, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, नारियल पानी, नमकीन, पैक्ड पेयजल, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और मिठाइयों पर जीएसटी की दर घटाकर केवल 5% कर दी गई है. पहले इन पर 12% या 18% टैक्स लगता था. इतना ही नहीं, पराठे पर अब जीएसटी पूरी तरह शून्य कर दिया गया है, जिससे यह और सस्ता हो जाएगा.

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घरेलू सामान पर भी कम हुआ टैक्स

रसोई के बर्तन, दूध की बोतलें, साइकिल, छाते, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत की ये चीजें अब पहले से सस्ती मिलेंगी.

Read More: Today Gold Silver Rate 12 June: गिरावट के बाद संभले सोना-चांदी के दाम, कानपुर-लखनऊ में 24 कैरेट गोल्ड इतने में

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भारी कटौती

अब शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा. इस फैसले से न सिर्फ घरेलू खर्च कम होगा बल्कि FMCG सेक्टर में खपत भी बढ़ेगी.

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जीएसटी परिषद के इन फैसलों से जहां सोना-चांदी पर टैक्स की स्थिति जस की तस रहेगी, वहीं अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को आसान बनाने से टैक्स प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनेगी.

04 Sep 2025 By Vishwa Deepak Awasthi

Gold Silver On GST Jewellery: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, नए जीएसटी नियमों में कितना देना होगा टैक्स

Gold Silver Rate GST

Gold Silver On New GST: जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए अपने 56वें सत्र में कई अहम फैसले लिए. सोना और चांदी पर टैक्स को जहां पहले जैसा ही रखा गया, वहीं अन्य कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है. इन बदलावों के बाद आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

सोना-चांदी पर GST वही रहेगा

जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि सोने और चांदी पर पहले की तरह 3% जीएसटी ही लागू रहेगा. इसके अलावा आभूषण बनाने के शुल्क पर भी 5% जीएसटी लगेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक 1 लाख रुपये का सोना या चांदी खरीदता है तो उसे लगभग 3,000 रुपये अतिरिक्त टैक्स के रूप में चुकाने होंगे. परिषद ने साफ कर दिया है कि इस सेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं दोनों को स्थिरता मिल सके.

जीएसटी 2.0: टैक्स स्लैब हुए आसान

बैठक में परिषद ने जीएसटी संरचना को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पहले जहां चार अलग-अलग स्लैब थे (5%, 12%, 18% और 28%), अब उन्हें घटाकर केवल दो कर दिया गया है. अब केवल 5% और 18% स्लैब ही लागू होंगे. 12% और 28% वाली दरों को खत्म कर दिया गया है. इस सुधार को "जीएसटी 2.0" का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना और उपभोग को बढ़ावा देना है.

खाने-पीने की चीजों पर राहत

परिषद ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए खाने-पीने की कई वस्तुओं पर टैक्स घटाया है. मक्खन, घी, सूखे मेवे, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, नारियल पानी, नमकीन, पैक्ड पेयजल, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और मिठाइयों पर जीएसटी की दर घटाकर केवल 5% कर दी गई है. पहले इन पर 12% या 18% टैक्स लगता था. इतना ही नहीं, पराठे पर अब जीएसटी पूरी तरह शून्य कर दिया गया है, जिससे यह और सस्ता हो जाएगा.

घरेलू सामान पर भी कम हुआ टैक्स

रसोई के बर्तन, दूध की बोतलें, साइकिल, छाते, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत की ये चीजें अब पहले से सस्ती मिलेंगी.

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भारी कटौती

अब शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा. इस फैसले से न सिर्फ घरेलू खर्च कम होगा बल्कि FMCG सेक्टर में खपत भी बढ़ेगी.

जीएसटी परिषद के इन फैसलों से जहां सोना-चांदी पर टैक्स की स्थिति जस की तस रहेगी, वहीं अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को आसान बनाने से टैक्स प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनेगी.

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