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15 सितंबर से बदलेगा UPI का नियम: जानिए क्या है NPCI का फैसल, किन लोगों को होगा इससे फायदा

15 सितंबर से बदलेगा UPI का नियम: जानिए क्या है NPCI का फैसल, किन लोगों को होगा इससे फायदा
15 सितंबर से बदल जाएंगे UPI के नियम (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

UPI Rules Change

NPCI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 15 सितंबर से इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल और टैक्स पेमेंट जैसी कैटेगरी पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक की लिमिट होगी. यूजर्स एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे.

UPI Rules Change: डिजिटल पेमेंट को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आम लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सोमवार, 15 सितंबर 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के नियम बदल जाएंगे. अब जहां पहले यूपीआई से बड़ी रकम भेजने पर दिक्कत आती थी, वहीं नए नियम लागू होने के बाद इंश्योरेंस, टैक्स पेमेंट, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल जैसी कैटेगरी में एक बार में 5 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन संभव होगा.

इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पर अब 5 लाख तक पेमेंट

NPCI ने साफ किया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जैसी कैटेगरी में अब हर ट्रांजैक्शन की सीमा 5 लाख रुपये होगी. पहले यह लिमिट केवल 2 लाख रुपये तक थी. इससे बड़े निवेशक और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बैंक या नेटबैंकिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

एक दिन में 10 लाख रुपये तक यूपीआई से ट्रांजैक्शन

नए नियम के अनुसार कोई भी यूजर अब एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएगा. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें बार-बार बड़ी रकम ट्रांसफर करनी होती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में प्रीमियम जमा करना या म्यूचुअल फंड निवेश करना.

टैक्स पेमेंट और सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर भी बढ़ी लिमिट

एनपीसीआई ने कहा है कि टैक्स भुगतान और सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) से जुड़े लेनदेन की लिमिट भी 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा यात्रा और व्यापारी संबंधी (B2B) ट्रांजैक्शन पर भी यही नियम लागू होगा. इससे छोटे-बड़े व्यापारी वर्ग और MSME सेक्टर को लाभ मिलेगा.

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किन कैटेगरी पर लागू होगी नई लिमिट
  • इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: प्रत्येक ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपये, डेली कैप 10 लाख रुपये.
  • टैक्स पेमेंट और GeM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस): नई लिमिट 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन.
  • यात्रा और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेनदेन: अब 5 लाख रुपये तक का यूपीआई पेमेंट.

12 अन्य कैटेगरी जैसे शिक्षा शुल्क, अस्पताल भुगतान, लोन रिपेमेंट, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग और सरकारी सेवाएं: सभी में लिमिट को बढ़ाया गया है.

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P2P ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं

NPCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि Person to Person (P2P) यानी व्यक्तिगत अकाउंट में पैसे भेजने की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी. यानी, आप अब भी एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ही ट्रांसफर कर पाएंगे.

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यूपीआई की ताकत और बढ़ती लोकप्रियता

यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और शुरुआत में इसका इस्तेमाल केवल छोटे-मोटे लेनदेन के लिए किया जाता था. लेकिन आज यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है. अगस्त 2025 में ही यूपीआई से 15.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 28 लाख करोड़ रुपये रही. यह साफ दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट का दायरा किस तेजी से बढ़ रहा है.

14 Sep 2025 By Vishwa Deepak Awasthi

15 सितंबर से बदलेगा UPI का नियम: जानिए क्या है NPCI का फैसल, किन लोगों को होगा इससे फायदा

UPI Rules Change

UPI Rules Change: डिजिटल पेमेंट को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आम लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सोमवार, 15 सितंबर 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के नियम बदल जाएंगे. अब जहां पहले यूपीआई से बड़ी रकम भेजने पर दिक्कत आती थी, वहीं नए नियम लागू होने के बाद इंश्योरेंस, टैक्स पेमेंट, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल जैसी कैटेगरी में एक बार में 5 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन संभव होगा.

इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पर अब 5 लाख तक पेमेंट

NPCI ने साफ किया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जैसी कैटेगरी में अब हर ट्रांजैक्शन की सीमा 5 लाख रुपये होगी. पहले यह लिमिट केवल 2 लाख रुपये तक थी. इससे बड़े निवेशक और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बैंक या नेटबैंकिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

एक दिन में 10 लाख रुपये तक यूपीआई से ट्रांजैक्शन

नए नियम के अनुसार कोई भी यूजर अब एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएगा. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें बार-बार बड़ी रकम ट्रांसफर करनी होती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में प्रीमियम जमा करना या म्यूचुअल फंड निवेश करना.

टैक्स पेमेंट और सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर भी बढ़ी लिमिट

एनपीसीआई ने कहा है कि टैक्स भुगतान और सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) से जुड़े लेनदेन की लिमिट भी 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा यात्रा और व्यापारी संबंधी (B2B) ट्रांजैक्शन पर भी यही नियम लागू होगा. इससे छोटे-बड़े व्यापारी वर्ग और MSME सेक्टर को लाभ मिलेगा.

किन कैटेगरी पर लागू होगी नई लिमिट
  • इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: प्रत्येक ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपये, डेली कैप 10 लाख रुपये.
  • टैक्स पेमेंट और GeM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस): नई लिमिट 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन.
  • यात्रा और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेनदेन: अब 5 लाख रुपये तक का यूपीआई पेमेंट.

12 अन्य कैटेगरी जैसे शिक्षा शुल्क, अस्पताल भुगतान, लोन रिपेमेंट, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग और सरकारी सेवाएं: सभी में लिमिट को बढ़ाया गया है.

P2P ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं

NPCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि Person to Person (P2P) यानी व्यक्तिगत अकाउंट में पैसे भेजने की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी. यानी, आप अब भी एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ही ट्रांसफर कर पाएंगे.

यूपीआई की ताकत और बढ़ती लोकप्रियता

यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और शुरुआत में इसका इस्तेमाल केवल छोटे-मोटे लेनदेन के लिए किया जाता था. लेकिन आज यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है. अगस्त 2025 में ही यूपीआई से 15.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 28 लाख करोड़ रुपये रही. यह साफ दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट का दायरा किस तेजी से बढ़ रहा है.

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