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अब खत्म हुई महंगी GST की झंझट: केवल दो स्लैब में सिमटी पूरी Tax व्यवस्था, जानिए 22 सितंबर से क्या सस्ता होगा और महंगा

अब खत्म हुई महंगी GST की झंझट: केवल दो स्लैब में सिमटी पूरी Tax व्यवस्था, जानिए 22 सितंबर से क्या सस्ता होगा और महंगा
GST से परेशान लोगों के लिए राहत की ख़बर, 22 सितंबर से बदल जाएंगे (प्रतीकात्मक फाइल फोटो): Image Credit Original Source

GST News In Hindi

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है. अब देश में टैक्स सिस्टम को सरल बनाते हुए 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. सिर्फ 5% और 18% ही मुख्य स्लैब रहेंगे, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स जारी रहेगा. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और खाने-पीने, वाहन, कपड़े व इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो जाएंगे.

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GST Latest News In Hindi: महंगाई से परेशान जनता के लिए राहत भरी खबर आई है. जीएसटी परिषद ने 56वीं बैठक में टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए बड़ा फैसला किया है. अब सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे – 5% और 18%. 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. वहीं, लग्जरी उत्पादों के लिए 40% का स्लैब जारी रहेगा. 22 सितंबर से लागू होने वाले इस नए फैसले से खाने-पीने से लेकर सीमेंट, गाड़ियां, रेडिमेड कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तक की कीमतें कम हो जाएंगी.

टैक्स सिस्टम में आया ऐतिहासिक बदलाव

जीएसटी परिषद की बैठक में टैक्स सिस्टम को आसान और उपभोक्ता-हितैषी बनाने पर जोर दिया गया. लंबे समय से चली आ रही बहुस्तरीय स्लैब व्यवस्था को खत्म कर अब सिर्फ दो मुख्य दरें तय की गईं.

12% और 28% के स्लैब हटाकर सीधे 5% और 18% की दरें लागू की गईं. परिषद ने साफ किया कि लग्जरी प्रोडक्ट्स और महंगे सामानों के लिए 40% का अलग स्लैब जारी रहेगा. इस फैसले से कारोबारियों को टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा और आम जनता को कीमतों में राहत महसूस होगी.

हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर को मिली राहत

बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य और बीमा सेक्टर को पूरी तरह टैक्स से मुक्त कर दिया गया. अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगा. इससे न सिर्फ बीमा पॉलिसियां सस्ती होंगी बल्कि आम लोग ज्यादा संख्या में इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित होंगे. सरकार का मानना है कि इससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी.

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खाने-पीने की चीजें होंगी और सस्ती

परिषद ने रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं पर टैक्स घटाकर सीधा राहत देने का ऐलान किया. मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, जैम, जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर पैक पानी की बोतल, फल का गूदा, जूस, दूध वाले पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया. यानी अब यह सभी उत्पाद आम आदमी की जेब पर हल्के पड़ेंगे. वहीं बिना पैक खाद्य पदार्थों पर पहले की तरह शून्य कर जारी रहेगा.

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घरेलू उपयोग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सस्ते

बैठक में घरेलू सामान और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी बड़ी राहत दी गई. टूथपाउडर, दूध पिलाने वाली बोतल, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.

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वहीं शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया. इसका सीधा फायदा हर घर तक पहुंचेगा और आम उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिलेगी.

सीमेंट, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर राहत

निर्माण और ऑटो सेक्टर को भी इस बैठक में राहत मिली है. सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया. छोटे पेट्रोल-डीजल वाहन और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया. वहीं टेलीविजन, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी 18% स्लैब में लाने का फैसला हुआ. इन बदलावों से बाजार में रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को बड़ा फायदा होगा.

कपड़े और जूतों पर बड़ा बदलाव

रेडिमेड कपड़ों और जूतों-चप्पलों पर भी टैक्स स्ट्रक्चर आसान किया गया है. पहले 1,000 रुपये तक के उत्पादों पर 5% और उससे ऊपर 12% टैक्स लगता था. परिषद ने अब यह सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है. यानी 2,500 रुपये तक के रेडिमेड कपड़े और जूते-चप्पल पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा. जबकि 2,500 रुपये से ऊपर की कीमत वाले कपड़े और जूते अब 18% टैक्स स्लैब में आएंगे. इस फैसले से फैशन और फुटवियर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा.

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