Up Government Job News:मृतक आश्रित कोटे पर मिलने वाली सरकारी नौकरी को लेकर योगी सरकार ने किया बहुत बड़ा बदलाव
मृतक आश्रित कोटे में नौकरी को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए नियमावली में संशोधन किया है.क्या है यह नया बदलाव आइए जानते हैं. Up government job new updates
UP Government Job News:मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली नौकरी को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.इस बदलाव को महिलाओ के हितों में रूप में देखा जा रहा है.दरअसल योगी सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली' में 12वें संशोधन को मंजूरी दे दी है.Up government job latest news
जिसके तहत अब विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी का अधिकार मिलने जा रहा है. अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के तहत सिर्फ राज्य कर्मचारी के पति/पत्नि, बेटे और अविवाहित बेटी को लाभ मिलता था. लेकिन अब राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974' के नियम-2 (ग) (तीन) में संशोधन कर मृतक कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल कर दिया है.
बता दें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मृतक व्यक्ति के स्थान पर नियुक्ति पाने का अधिकार है. परिवार के किस सदस्य को नियुक्ति दी जाए, इसका प्रावधान भर्ती नियमावली में किया गया है.
Up Government Job News:मृतक आश्रित कोटे पर मिलने वाली सरकारी नौकरी को लेकर योगी सरकार ने किया बहुत बड़ा बदलाव
UP Government Job News:मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली नौकरी को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.इस बदलाव को महिलाओ के हितों में रूप में देखा जा रहा है.दरअसल योगी सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली' में 12वें संशोधन को मंजूरी दे दी है.Up government job latest news
जिसके तहत अब विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी का अधिकार मिलने जा रहा है. अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के तहत सिर्फ राज्य कर्मचारी के पति/पत्नि, बेटे और अविवाहित बेटी को लाभ मिलता था. लेकिन अब राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974' के नियम-2 (ग) (तीन) में संशोधन कर मृतक कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल कर दिया है.
बता दें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मृतक व्यक्ति के स्थान पर नियुक्ति पाने का अधिकार है. परिवार के किस सदस्य को नियुक्ति दी जाए, इसका प्रावधान भर्ती नियमावली में किया गया है.