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यूपी:डीजे की धुन पर थिरक सकेंगे बराती..सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक..!

यूपी:डीजे की धुन पर थिरक सकेंगे बराती..सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक..!
प्रतीकात्मक फ़ोटो

यूपी में डीजे बजने का रास्ता साफ़ हो गया है..सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है।जिसमें यूपी में डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया था..पढ़े पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर।

डेस्क:शादियों का सीजन शुरू हो चुका है।लेक़िन बग़ैर डीजे के शादियों की रौनक फीकी लग रही थी।बराती भी डीजे की धुन पर नहीं थिरक पा रहे थे।अब सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बजने का रास्ता साफ कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश के अंदर डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शादी या अन्य समारोहों में डिस्क जॉकी (डीजे) चलाकर आजीविका कमाने वाले पेशेवरों को भी राहत दी है।

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सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 14 अक्टूबर को भी कुछ लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि पीठ ने साफ किया था कि यह आदेश सिर्फ इन याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है।

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शीर्ष अदालत की पीठ ने इस आदेश का बुधवार को भी संज्ञान लिया और राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के आधार पर ही डीजे संचालकों को अंतरिम राहत के लिए आदेश जारी करने की बात कही।

Read More: Ayodhya Ram Mandir CEO Vacancy 2026: राम मंदिर में CEO बनने का मौका, 18 जुलाई तक करें आवेदन, जानिए योग्यता, उम्र सीमा, वेतन और पूरी प्रक्रिया

21 Nov 2019 By Shubham Mishra

यूपी:डीजे की धुन पर थिरक सकेंगे बराती..सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक..!

डेस्क:शादियों का सीजन शुरू हो चुका है।लेक़िन बग़ैर डीजे के शादियों की रौनक फीकी लग रही थी।बराती भी डीजे की धुन पर नहीं थिरक पा रहे थे।अब सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बजने का रास्ता साफ कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश के अंदर डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शादी या अन्य समारोहों में डिस्क जॉकी (डीजे) चलाकर आजीविका कमाने वाले पेशेवरों को भी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 14 अक्टूबर को भी कुछ लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि पीठ ने साफ किया था कि यह आदेश सिर्फ इन याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है।

शीर्ष अदालत की पीठ ने इस आदेश का बुधवार को भी संज्ञान लिया और राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के आधार पर ही डीजे संचालकों को अंतरिम राहत के लिए आदेश जारी करने की बात कही।

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