UP News In Hindi: अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम सहित 12 को आजीवन कारावास ! जानिए क्या कहा कोर्ट ने
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) लखनऊ (Lucknow) की एनआईए एटीएस कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण केस में फैसला सुनाते हुए मैलाना उमर गौतम (Umar Gautam) सहित 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जानिए क्या है कोर्ट का फैसला

UP News In Hindi: यूपी की एनआईए एटीएस कोर्ट ने बुधवार को अवैध धर्मांतरण (illegal Conversion Case) केस में अपना फैसला सुनाते हुए मौलाना उमर गौतम (Umar Gautam) मौलाना कलीम सिद्दीकी (Kalim Siddiqui) सहित 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चार अन्य आरोपियों राहुल भोला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें कि मंगलवार को एनआईए एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 16 लोगों को दोषी करार देते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रखा था. इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण कानून की धारा 3, 4, और 5 के तहत सजा सुनाई गई है. वहीं 17वें आरोपी इदरीस कुरैशी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है.
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