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Fatehpur News:फ़तेहपुर में लगा कर्फ्यू.इतने बजे तक रहेगा प्रतिबंध.जान ले पूरी बात।

Fatehpur News:फ़तेहपुर में लगा कर्फ्यू.इतने बजे तक रहेगा प्रतिबंध.जान ले पूरी बात।
फ़तेहपुर कलेक्ट्रेट में मीटिंग करते हुए डीएम अपूर्वा दुबे

फ़तेहपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध पढ़ें युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट..(Fatehpur Latest Corona Updates)

Fatehpur Latest Corona Updates: फ़तेहपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना(Corona Virus)के मामलों को देखते हुए डीएम अपूर्वा दुबे(IAS Apurva Dubey)प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन समस्त सेवाओं को रोक दिया है।साथ ही शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा।

डीएम अपूर्वा दुबे ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी कि कोरोनो गाइडलाइंस के अनुसार मास्क लगाना अतिआवश्यक है मास्क न लगाने पर एक हाजर रुपए का जुर्माना है और दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 10 हज़ार होगा। उन्होंने जिले के अपने सभी मातहतों और पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइंस का प्रयोग किया जाए।(Fatehpur Latest Corona Updates)

जिले में तीसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव(UP Panchayat Chunav 2021 Fatehpur )के दृष्टिगत चुनाव के प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार कि असुविधा नहीं होनी चाहिए इसके लिए प्रत्याशी लॉकडाउन और कर्फ्यू के समय अपनी चुनावी पर्ची दिखाकर आवागमन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले से पूर्व नियोजित परीक्षाओं जैसे एनडीए के परीक्षार्थियों को परिचय पत्र दिखाकर जाने दिया जाए। डीएम ने बताया कि अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।(Fatehpur Latest Corona Updates)

Read More: यूपी में प्रापर्टी नियमों में बड़ा बदलाव: परिवार में संपत्ति देने पर सरकार का नया निर्णय, इतने का लगेगा स्टांप शुल्क

औधोगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों कामगारों को साप्ताहिक बंदी को छोड़कर कोविड के नियमानुसार कार्य करने की छूट होगी।लेकिन यह सौ व्यक्तियों तक मान्य होगा। शादी समारोह में बंद स्थानों में पचास और खुले में सौ व्यक्तियों को नियमानुसार छूट होगी।

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सब्जी की फुटकर दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक नियम के साथ खुलेंगी। परिवहन सेवाओं में पचास प्रतिशत लोग ही एक साथ आवागमन कर सकेंगे।(Fatehpur Latest Corona Updates)

Read More: Fatehpur News: पिता की एक सीख से शिवम ने रचा इतिहास ! पास की UPSC परीक्षा, भारतीय सूचना सेवा में हुआ चयन

बंदी के दौरान आपातकालीन स्थिति को छोड़कर पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, और दूध ब्रेड को छोड़कर सभी निषेध होगा।

21 Apr 2021 By Vishwa Deepak Awasthi

Fatehpur News:फ़तेहपुर में लगा कर्फ्यू.इतने बजे तक रहेगा प्रतिबंध.जान ले पूरी बात।

Fatehpur Latest Corona Updates: फ़तेहपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना(Corona Virus)के मामलों को देखते हुए डीएम अपूर्वा दुबे(IAS Apurva Dubey)प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन समस्त सेवाओं को रोक दिया है।साथ ही शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा।

डीएम अपूर्वा दुबे ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी कि कोरोनो गाइडलाइंस के अनुसार मास्क लगाना अतिआवश्यक है मास्क न लगाने पर एक हाजर रुपए का जुर्माना है और दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 10 हज़ार होगा। उन्होंने जिले के अपने सभी मातहतों और पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइंस का प्रयोग किया जाए।(Fatehpur Latest Corona Updates)

जिले में तीसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव(UP Panchayat Chunav 2021 Fatehpur )के दृष्टिगत चुनाव के प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार कि असुविधा नहीं होनी चाहिए इसके लिए प्रत्याशी लॉकडाउन और कर्फ्यू के समय अपनी चुनावी पर्ची दिखाकर आवागमन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले से पूर्व नियोजित परीक्षाओं जैसे एनडीए के परीक्षार्थियों को परिचय पत्र दिखाकर जाने दिया जाए। डीएम ने बताया कि अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।(Fatehpur Latest Corona Updates)

औधोगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों कामगारों को साप्ताहिक बंदी को छोड़कर कोविड के नियमानुसार कार्य करने की छूट होगी।लेकिन यह सौ व्यक्तियों तक मान्य होगा। शादी समारोह में बंद स्थानों में पचास और खुले में सौ व्यक्तियों को नियमानुसार छूट होगी।

सब्जी की फुटकर दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक नियम के साथ खुलेंगी। परिवहन सेवाओं में पचास प्रतिशत लोग ही एक साथ आवागमन कर सकेंगे।(Fatehpur Latest Corona Updates)

बंदी के दौरान आपातकालीन स्थिति को छोड़कर पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, और दूध ब्रेड को छोड़कर सभी निषेध होगा।

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