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फतेहपुर:दुकानों के खुलने के सम्बन्ध में शनिवार को जारी हुआ संशोधित आदेश..विरोध में थे व्यापारी..!

फतेहपुर:दुकानों के खुलने के सम्बन्ध में शनिवार को जारी हुआ संशोधित आदेश..विरोध में थे व्यापारी..!
फतेहपुर:पूर्व में जारी हुए आदेश के बाद विरोध करते हुए व्यापारी।फ़ोटो फ़ाइल

बीते 16 जुलाई को जिला प्रशासन ने व्यापारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक कर दुकानों के खुलने के सम्बंध में जो आदेश दिया था..उसको शनिवार को संशोधित कर दिया गया है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

फतेहपुर:आखिरकार व्यापारियों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी किए गए अपने आदेश को संशोधित कर दिया है।अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान हफ़्ते में पाँच दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोल सकते हैं।

ये भी पढें-फतेहपुर:दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में आई नई गाइडलाइन..अब ऐसे खुलेंगी दुकानें..!

शासन द्वारा सप्ताह के अंत में (शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे)  तक लागू प्रतिबंध ही जनपद में लागू रहेंगे।साप्ताहिक बंदी को भी शनिवार और रविवार के दिन ही समाहित कर दिया गया है।साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थल भी प्रतिबंधित दिनों को छोड़कर शेष दिनों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार खोले जा सकते हैं।

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उल्लेखनीय है कि बीते 16 जुलाई को जिला प्रशासन ने जनपद में बढ़ते कोरोना के मामलों के दृष्टिगत व्यापारी संगठनों के नेताओ के साथ बैठक कर शासन से लगे प्रतिबंधों के साथ साथ जिला स्तर पर दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया था।इस आदेश में नियम कुछ ऐसे बनाए गए थे कि जिससे व्यापारी सप्ताह में दो दिन ही दुकानें खोल सकते थे।आदेश जारी होने के बाद अधिकांश व्यापारियों ने इसका विरोध किया।और अपने संगठन के नेताओं के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए थे।

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18 Jul 2020 By Shubham Mishra

फतेहपुर:दुकानों के खुलने के सम्बन्ध में शनिवार को जारी हुआ संशोधित आदेश..विरोध में थे व्यापारी..!

फतेहपुर:आखिरकार व्यापारियों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी किए गए अपने आदेश को संशोधित कर दिया है।अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान हफ़्ते में पाँच दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोल सकते हैं।

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शासन द्वारा सप्ताह के अंत में (शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे)  तक लागू प्रतिबंध ही जनपद में लागू रहेंगे।साप्ताहिक बंदी को भी शनिवार और रविवार के दिन ही समाहित कर दिया गया है।साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थल भी प्रतिबंधित दिनों को छोड़कर शेष दिनों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार खोले जा सकते हैं।

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उल्लेखनीय है कि बीते 16 जुलाई को जिला प्रशासन ने जनपद में बढ़ते कोरोना के मामलों के दृष्टिगत व्यापारी संगठनों के नेताओ के साथ बैठक कर शासन से लगे प्रतिबंधों के साथ साथ जिला स्तर पर दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया था।इस आदेश में नियम कुछ ऐसे बनाए गए थे कि जिससे व्यापारी सप्ताह में दो दिन ही दुकानें खोल सकते थे।आदेश जारी होने के बाद अधिकांश व्यापारियों ने इसका विरोध किया।और अपने संगठन के नेताओं के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए थे।

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