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कोरोना:फतेहपुर में भोजन पैकेट,राहत सामग्री आदि बांटने पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक..अब इस तरह कर सकतें हैं गरीबों की मदद..!

कोरोना:फतेहपुर में भोजन पैकेट,राहत सामग्री आदि बांटने पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक..अब इस तरह कर सकतें हैं गरीबों की मदद..!
फतेहपुर:राहत सामग्री बाँटने पर रोक।

लॉकडाउन में ग़रीबो,असहाय और भूखों को भोजन पैकेट, राहत सामग्री आदि लोगों द्वारा बांटे जाने पर तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन ने रोक लगा दी गई है..पढ़े पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

फतेहपुर:कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बीच स्वयं सेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों व व्यक्तिगत रूप से भी लोगों द्वारा मजदूरों, गरीबों व असहाय लोगों को भोजन पैकेट , राहत सामग्री आदि बांटी जा रही थी।लेक़िन अब इस पर रोक लगा दी गई है। fatehpur lockdown news

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उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद झा द्वारा जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक यह बताया गया है कि भोजन वितरण, राहत सामग्री आदि के वितरण में लॉकडाउन का उलंघन किया जा रहा है।जो कि कोरोना वायरस के बचाव के दृष्टिगत ठीक नहीं है।जिसके चलते अब लोग सीधे तौर पर भोजन आदि का वितरण नहीं कर पाएंगे।

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आदेश में यह भी बताया गया है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं या लोग राशन , भोजन आदि का वितरण करना चाहता है तो वह तहसीलदार सदर 9454417868 पर सम्पर्क स्थापित कर सदर तहसील मुख्यालय के मीटिंग हाल कक्ष संख्या 1 में राहत सामग्री उपलब्ध करा सकता है।

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इसके अलावा जो लोग नगद धनराशि का दान करना चाहते हैं तो जिलाधिकारी द्वारा घोषित बैंक खाते में चेक, ड्राफ़्ट, आरटीजीएस या आनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं।

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03 Apr 2020 By Shubham Mishra

कोरोना:फतेहपुर में भोजन पैकेट,राहत सामग्री आदि बांटने पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक..अब इस तरह कर सकतें हैं गरीबों की मदद..!

फतेहपुर:कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बीच स्वयं सेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों व व्यक्तिगत रूप से भी लोगों द्वारा मजदूरों, गरीबों व असहाय लोगों को भोजन पैकेट , राहत सामग्री आदि बांटी जा रही थी।लेक़िन अब इस पर रोक लगा दी गई है। fatehpur lockdown news

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उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद झा द्वारा जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक यह बताया गया है कि भोजन वितरण, राहत सामग्री आदि के वितरण में लॉकडाउन का उलंघन किया जा रहा है।जो कि कोरोना वायरस के बचाव के दृष्टिगत ठीक नहीं है।जिसके चलते अब लोग सीधे तौर पर भोजन आदि का वितरण नहीं कर पाएंगे।

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आदेश में यह भी बताया गया है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं या लोग राशन , भोजन आदि का वितरण करना चाहता है तो वह तहसीलदार सदर 9454417868 पर सम्पर्क स्थापित कर सदर तहसील मुख्यालय के मीटिंग हाल कक्ष संख्या 1 में राहत सामग्री उपलब्ध करा सकता है।

इसके अलावा जो लोग नगद धनराशि का दान करना चाहते हैं तो जिलाधिकारी द्वारा घोषित बैंक खाते में चेक, ड्राफ़्ट, आरटीजीएस या आनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं।

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