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फतेहपुर:अप्रैल मई और जून माह की फ़ीस के सम्बंध में स्कूलों के लिए डीएम ने जारी किया यह आदेश..!

फतेहपुर:अप्रैल मई और जून माह की फ़ीस के सम्बंध में स्कूलों के लिए डीएम ने जारी किया यह आदेश..!
फ़ोटो साभार गूगल

आपदा के इस दौर में तमाम तरीक़े की आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली ख़बर है..पढ़े पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

फतेहपुर:प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी की तरफ़ से आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थाओं से अप्रैल, मई और जून माह की फ़ीस न लेने अथवा आगे के महीनों में समायोजित करने की बात कही जा चुकी है। fatehpur news

ये भी पढ़े-UP:फतेहपुर में कच्ची उम्र का प्यार परवान चढ़ने के पहले ही दम तोड़ गया..दोनों की मौत..!

इसी क्रम में सोमवार को फतेहपुर के डीएम संजीव कुमार सिंह ने भी एक आदेश जारी करते हुए ज़िले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं से अप्रैल, मई और जून माह की फ़ीस फ़िलहाल न लेने की बात कही है।

जिलाधिकारी की तरफ़ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक बताया गया है कि कोरोना वायरस(कोविड 19) महामारी को राज्य में आपदा घोषित किया गया है।

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साथ ही भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए सम्पूर्ण लॉकडाउन से कई छात्रों के अभिवावकों का रोज़ी रोजगार प्रभावित हो रहा है।ऐसी स्थिति में उनके ऊपर इन माहों की फ़ीस एडवांस या किसी भी रूप में जमा कराने का दबाव विद्यालय प्रबंधन द्वारा न बनाया जाए।

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और न ही बच्चों को फ़ीस न जमा होने के चलते विद्यालय द्वारा दी जा रही किसी भी सुविधा से वंचित किया जाए।

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जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा समाप्त होने के बाद उक्त तीन माह की फीस को आगे के महीनों में समायोजित कर अभिवावकों को इसकी जानकारी दी जाए।

डीएम ने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से पालन हो।आदेश का उलंघन कर यदि ज़िले का कोई भी शैक्षणिक संस्थान फीस का दबाव बनाता है, या बच्चे का नाम काटने की धमकी देता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

06 Apr 2020 By Shubham Mishra

फतेहपुर:अप्रैल मई और जून माह की फ़ीस के सम्बंध में स्कूलों के लिए डीएम ने जारी किया यह आदेश..!

फतेहपुर:प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी की तरफ़ से आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थाओं से अप्रैल, मई और जून माह की फ़ीस न लेने अथवा आगे के महीनों में समायोजित करने की बात कही जा चुकी है। fatehpur news

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इसी क्रम में सोमवार को फतेहपुर के डीएम संजीव कुमार सिंह ने भी एक आदेश जारी करते हुए ज़िले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं से अप्रैल, मई और जून माह की फ़ीस फ़िलहाल न लेने की बात कही है।

जिलाधिकारी की तरफ़ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक बताया गया है कि कोरोना वायरस(कोविड 19) महामारी को राज्य में आपदा घोषित किया गया है।

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साथ ही भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए सम्पूर्ण लॉकडाउन से कई छात्रों के अभिवावकों का रोज़ी रोजगार प्रभावित हो रहा है।ऐसी स्थिति में उनके ऊपर इन माहों की फ़ीस एडवांस या किसी भी रूप में जमा कराने का दबाव विद्यालय प्रबंधन द्वारा न बनाया जाए।

और न ही बच्चों को फ़ीस न जमा होने के चलते विद्यालय द्वारा दी जा रही किसी भी सुविधा से वंचित किया जाए।

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जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा समाप्त होने के बाद उक्त तीन माह की फीस को आगे के महीनों में समायोजित कर अभिवावकों को इसकी जानकारी दी जाए।

डीएम ने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से पालन हो।आदेश का उलंघन कर यदि ज़िले का कोई भी शैक्षणिक संस्थान फीस का दबाव बनाता है, या बच्चे का नाम काटने की धमकी देता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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